कुवैत में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने मज़दूरों के अधिकारों को मज़बूत करने और उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय और पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) के बीच एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें काम करने वालों के लिए नए नियमों और उनकी भलाई पर चर्चा की गई।

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नौकरी बदलने के नियमों में बड़ी राहत

कुवैत सरकार ने नए नियमों के तहत प्रवासियों को बड़ी राहत दी है। अब मज़दूर एक साल की सर्विस पूरी करने से पहले भी अपनी कंपनी बदल सकेंगे। यह तब होगा जब कंपनी या मालिक गलत तरीके से पेश आए, जैसे कि रेजिडेंसी या वर्क परमिट बनाने में देरी करना, गलत तरीके से एब्सकंडिंग रिपोर्ट लगाना या लेबर लॉ का उल्लंघन करना। अब PAM इन शिकायतों की जांच करेगा और गलती पाए जाने पर कंपनी पर जुर्माना लगा सकता है या उनके नए वर्क परमिट जारी करने पर रोक लगा सकता है।

वर्क परमिट और डोमेस्टिक वर्कर के लिए नए अपडेट

1 जून 2026 से वर्क परमिट जारी करने के पुराने नियमों को हटा दिया गया है। अब कंपनियां विदेशी मज़दूरों को पहले की तुलना में ज़्यादा आसानी से रख सकेंगी। नए वर्क परमिट की फीस 150 KD तय की गई है, जबकि पहले तीन साल के अंदर कंपनी बदलने पर 300 KD फीस लगेगी, बशर्ते मालिक इसके लिए राजी हो।

इसके अलावा, जून 2026 की शुरुआत में घरेलू मज़दूरों (Domestic Workers) की भर्ती के लिए नए निर्देश जारी किए गए। अब केवल 10 मंजूर देशों से ही घरेलू मज़दूर बुलाए जा सकेंगे, जबकि 27 देशों से भर्ती पर रोक लगा दी गई है।

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर ज़ोर

विदेश मंत्रालय की मानवाधिकार विभाग की सहायक मंत्री Sheikha Jawaher Al-Duaij Al-Sabah ने बताया कि कुवैत अंतरराष्ट्रीय लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के नियमों को मानने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं PAM की डायरेक्टर जनरल Rabab Al-Osaimi ने कहा कि इन बदलावों का मकसद सभी के लिए एक सुरक्षित और स्थिर कामकाजी माहौल तैयार करना है। साथ ही, सरकार उन देशों के साथ अपने समझौतों को और मज़बूत करेगी जहाँ से मज़दूर कुवैत आते हैं।

इतना ही नहीं, मार्च 2026 में कैबिनेट ने एक फैसला लिया था जिसके तहत 2025 से 2028 तक मानव तस्करी और प्रवासियों की तस्करी रोकने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति लागू की गई है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.