कुवैत के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय (MoIA) ने 1447 हिजरी हज सीज़न के लिए नई पंजीकरण प्रक्रिया की घोषणा की है। इस प्रक्रिया के तहत लॉटरी आधारित प्रणाली को अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता और सभी आवेदकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है।
यह निर्णय मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक परिपत्र में घोषित किया गया, जो कि इस्लामी वर्ष की पहली सुप्रीम हज और उमराह समिति की बैठक की सिफारिशों के बाद लिया गया। नई प्रणाली को कुवैत के एकीकृत ई-गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म ‘साहेल’ (Sahel) के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह प्रक्रिया कई चरणों में चलेगी, जब तक कि सभी आवेदकों की पंजीकरण और चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को लॉटरी रैंकिंग दी जाएगी, जिसे वे चयन और अंतिम पुष्टि तक बनाए रखेंगे।
उन्हीं कुवैती नागरिकों को मिलेगा आवेदन का मौका जिन्होंने पहले हज नहीं किया है
संशोधित ढांचे के तहत केवल ऐसे कुवैती नागरिक हज के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने पूर्व में कभी हज नहीं किया है। प्रत्येक आवेदक अधिकतम पांच परिजनों के समूह में पंजीकरण कर सकता है। महिलाएं अपने समूह में एक महरम (पुरुष अभिभावक) को शामिल कर सकती हैं, भले ही वह व्यक्ति पहले हज कर चुका हो। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक समूह में एक निवासी रिश्तेदार (resident relative) को भी शामिल करने की अनुमति होगी।
रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 10 कुवैती दिनार की गैर-वापसी योग्य फीस से होगी
हज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इच्छुक आवेदकों को 10 कुवैती दिनार (गैर-वापसी योग्य शुल्क) का भुगतान करना होगा।
चयनित आवेदकों को उसके बाद 1,500 कुवैती दिनार (लगभग 4,900 अमेरिकी डॉलर) जमा करने होंगे ताकि वे अपनी सीट पक्की कर सकें।
👉 यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो आवेदक का चयन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।
एक बार कैंपेन बदलने की अनुमति, रिफंड की तय समय-सीमा भी घोषित
पंजीकृत हज यात्रियों को 15 जनवरी 2026 तक एक बार कैंपेन (पैकेज) बदलने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते चयनित कैंपेन में सीट उपलब्ध हो। यदि कोई उम्मीदवार अपनी सीट छोड़ता है, तो लॉटरी रैंक के आधार पर चुने गए स्थानापन्न उम्मीदवार को चयन की सूचना दी जाएगी। उसे तीन दिन के भीतर भुगतान पूरा करना होगा।
📅 18 जनवरी 2026 से पहले की गई रद्दीकरण (cancellation) के मामलों में रिफंड की पात्रता होगी, लेकिन इस तारीख के बाद रद्द करने पर पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
सभी सूचना केवल ‘साहेल’ प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी
इस्लामिक मामलों के मंत्रालय (MoIA) ने स्पष्ट किया है कि सभी अधिसूचनाएं और आवेदन से संबंधित अपडेट केवल ‘साहेल (Sahel)’ ई-प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही साझा किए जायेंगे। आगामी महीनों में भुगतान प्रक्रियाओं और पंजीकरण की अंतिम तिथियों से संबंधित अतिरिक्त परिपत्र (circulars) भी जारी किए जायेंगे।