कुवैत सरकार ने आने वाले साल के लिए शादी अनुदान (Marriage Grants) के बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026/2027 के लिए 19 मिलियन कुवैती दीनार मंजूर किए हैं। यह फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं।
शादी अनुदान के तहत कितने पैसे मिलते हैं और क्या हैं नियम?
कुवैत सरकार कुवैती जोड़ों को शादी के लिए कुल 6,000 कुवैती दीनार का अनुदान देती है। इसमें से 2,000 दीनार सरकारी तोहफे के रूप में मिलते हैं जिसे वापस नहीं करना होता। बाकी के 4,000 दीनार ब्याज मुक्त लोन के तौर पर दिए जाते हैं, जिसे हर महीने करीब 50 दीनार की किस्तों में चुकाना पड़ता है।
- राष्ट्रीयता: शादी के समय पत्नी का कुवैती होना जरूरी है।
- समय सीमा: शादी हुए तीन साल से ज्यादा समय नहीं बीता होना चाहिए।
- लोन पात्रता: आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पहले कभी सोशल लोन न लिया हो।
- विशेष प्रावधान: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए Public Authority for Disability Affairs अलग से अनुदान सेवा देता है।
बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई और कौन से नए नियम लागू हुए?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, पिछले साल (2025/2026) इस मद के लिए 14 मिलियन दीनार रखे गए थे, जिसे अब बढ़ाकर 19 मिलियन दीनार कर दिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 16 मार्च 2025 से कुवैत में शादी की कानूनी उम्र लड़का और लड़की दोनों के लिए बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है।
साथ ही, सरकार ने उन कुवैती महिलाओं के लिए 560 दीनार का मासिक भत्ता शुरू किया है जिनकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा है और जिनके पिता का निधन हो चुका है। यह सुविधा फिलहाल ट्रायल बेसिस पर दी जा रही है।
| विवरण | राशि/जानकारी |
|---|---|
| बजट 2025/2026 | 14 मिलियन KD |
| बजट 2026/2027 | 19 मिलियन KD |
| कुल बजट बढ़ोतरी | 5 मिलियन KD |
| कुल शादी अनुदान | 6,000 KD |
| नॉन-रिपेयेबल गिफ्ट | 2,000 KD |
| ब्याज मुक्त लोन | 4,000 KD |
| मासिक लोन किस्त | लगभग 50 KD |
| अविवाहित महिला भत्ता | 560 KD प्रति माह |
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में शादी के लिए कानूनी उम्र क्या है?
डिक्री-लॉ नंबर 10 ऑफ 2025 के तहत, कुवैत में अब शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र लड़के और लड़की दोनों के लिए 18 साल तय की गई है।
अविवाहित महिलाओं के लिए नए भत्ते का नियम क्या है?
30 साल या उससे अधिक उम्र की कुवैती महिलाएं, जिनके पिता का देहांत हो चुका है, उन्हें सरकार की तरफ से 560 कुवैती दीनार का मासिक भत्ता दिया जाएगा।