कुवैत की सरकार ने मीडिया नियमों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। Ministry of Information ने गुरुवार, 16 अप्रैल 2026 को सात मीडिया संस्थानों को सक्षम अधिकारियों के हवाले किया है। इन संस्थानों पर मीडिया कानूनों और नियमों का सीधा उल्लंघन करने का आरोप है। सरकार का कहना है कि वह खबरों की सच्चाई और प्रोफेशनल गाइडलाइन्स से कोई समझौता नहीं करेगी।

क्यों हुई इन मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई?

मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इन सात संस्थानों ने बिना किसी जांच-पड़ताल के खबरें छापीं। आधिकारिक या भरोसेमंद स्रोतों से पुष्टि किए बिना जानकारी फैलाने को कानून का उल्लंघन माना गया है। इस तरह की गलत खबरों से देश के मीडिया की साख खराब होती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी संस्थान नियमों को तोड़ेगा, उस पर पारदर्शी तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कुवैत के नए कानून और सख्त नियमों में क्या है?

कुवैत में मार्च 2026 में Law No. 13 लागू किया गया। इस नए कानून के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति सैन्य संस्थाओं के बारे में झूठी खबरें, बयान या अफवाहें फैलाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा 2016 के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कानून के तहत ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और ब्लॉग चलाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। Ministry of Interior ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मिसाइल हमले या सुरक्षा कर्मियों की वीडियो बनाना और शेयर करना गलत है।

मीडिया crackdown से जुड़ी मुख्य बातें

विवरण जानकारी
कार्रवाई की तारीख 16 अप्रैल 2026
प्रभावित संस्थान 7 मीडिया आउटलेट्स
नया कानून Law No. 13 (मार्च 2026)
अधिकतम सज़ा 10 साल तक की जेल
मुख्य आरोप बिना वेरिफिकेशन खबर फैलाना
गिरफ्तार पत्रकार Ahmed Shihab-Eldin (2 मार्च 2026 से)
संबंधित विभाग Ministry of Information और Ministry of Interior
Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com