कुवैत में घर से चल रही एक अवैध खाने की दुकान पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. पब्लिक अथॉरिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन ने 21 जनवरी, 2026 को सोशल मीडिया से मिली एक गुप्त सूचना के बाद यह कदम उठाया. दुकान बिना किसी स्वास्थ्य लाइसेंस के खाने का सामान बेच रही थी.

क्या कहते हैं कुवैत के कानून

कुवैत में अगर कोई व्यक्ति घर से खाने का व्यापार करता है, तो उसके लिए नगर पालिका या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है. बिना सही लाइसेंस के ऐसे किसी भी व्यापार को चलाना गैरकानूनी माना जाता है. अधिकारी ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और केस को पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के पास भेज सकते हैं.

उल्लंघन पर लगने वाले भारी जुर्माने और सज़ा

कुवैत में खाने-पीने के सामान से जुड़े नियमों को तोड़ने पर बहुत सख्त सज़ा का प्रावधान है. इसमें भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है. 2025 में बने एक कानून (डिक्री-लॉ नंबर 1) के तहत, अगर कोई अप्रवासी बिना अनुमति के आर्थिक गतिविधि में शामिल होता है, तो उसे धोखाधड़ी जैसी सज़ा मिल सकती है, जिसमें व्यापार बंद करना और देश से बाहर भेजना भी शामिल है.

उल्लंघन का प्रकार जुर्माना/सज़ा
बिना जांचा हुआ सामान बेचना 3,000 KD से 10,000 KD का जुर्माना
इंसानों के खाने लायक न हो ऐसा खाना बेचना कम से कम 3 साल की जेल और 50,000 KD तक का जुर्माना
बिना अनुमति के आर्थिक गतिविधि (अप्रवासियों के लिए) धोखाधड़ी के समान सज़ा, व्यापार बंद और निर्वासन भी संभव

घरों से चलने वाले व्यापार के लिए नए नियम

कुवैत सरकार काफी समय से घरों से चलने वाले व्यवसायों को लेकर नियम बनाने पर काम कर रही है. 2015 में भी ऐसे व्यवसायों के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भेजा गया था. हाल ही में, जुलाई 2024 से एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके तहत सभी खाने से जुड़े व्यवसायों को अपना लाइसेंस लेने या उसे दोबारा बनवाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त पेस्ट कंट्रोल कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करना होगा. यह कदम खाने की सुरक्षा मानकों को और बेहतर बनाने की कोशिश का हिस्सा है.

GulfHindi Desk

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