Kuwait की सरकार ने गर्मियों में मजदूरों की सेहत को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जून से अगस्त तक दोपहर के समय खुले इलाकों में काम करना मना होगा। Public Authority for Manpower (PAM) ने इसके लिए सख्त नियम जारी किए हैं ताकि लोग तेज गर्मी और लू से बच सकें। यह आदेश खासतौर पर उन प्रवासियों के लिए जरूरी है जो कंस्ट्रक्शन या बाहरी कामों में लगे हैं।

काम करने के नए नियम और समय क्या है?

Kuwait में हर साल गर्मी के मौसम में काम के घंटों को लेकर नियम बदले जाते हैं। इस बार भी Administrative Resolution No. 535/2015 के तहत नए आदेश जारी किए गए हैं।

  • तारीख: यह नियम 1 जून से 31 अगस्त तक लागू रहेगा।
  • समय: सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खुले मैदान या धूप में काम करना पूरी तरह मना है।
  • मकसद: PAM के Acting Director General Marzouq Al-Otaibi ने बताया कि इसका मकसद मजदूरों को हीट स्ट्रेस और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है।

नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई होगी और शिकायत कैसे करें?

सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए तैयारी कर ली है। PAM की टीमें अलग-अलग साइट्स पर बिना बताए विजिट करेंगी ताकि यह देखा जा सके कि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही है।

  • जुर्माना: नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। बार-बार गलती करने पर प्रति मजदूर 100 KD तक का जुर्माना लग सकता है और बिजनेस बंद भी किया जा सकता है।
  • जागरूकता: PAM ने “Their Safety is Most Important” नाम से सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू किया है ताकि कंपनियों और मजदूरों को इसकी जानकारी रहे।
  • शिकायत नंबर: अगर कोई कंपनी दोपहर में काम करवा रही है, तो मजदूर या आम लोग 2493 6192 नंबर पर कॉल करके इसकी जानकारी दे सकते हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में दोपहर की काम बंदी कब से कब तक लागू है

यह नियम हर साल 1 जून से 31 अगस्त तक लागू होता है। इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुले इलाकों में काम करने पर रोक रहती है।

नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर क्या जुर्माना लगेगा

नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी और बार-बार गलती करने पर प्रति कर्मचारी 100 KD का जुर्माना लग सकता है। साथ ही कंपनी को बंद करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।