कुवैत में भीषण गर्मी को देखते हुए दोपहर के समय बाहर काम करने पर रोक लगाई गई है। लेकिन Public Authority for Manpower (PAM) ने ऐलान किया है कि सात जरूरी नौकरियों को इस नियम से छूट मिलेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि शहर की जरूरी सेवाएं बंद न हों और लोगों को परेशानी न हो।
कुवैत में यह नियम हर साल 1 जून से 31 अगस्त तक लागू रहता है। इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खुले इलाकों में काम करना पूरी तरह मना है। यह रोक Administrative Resolution No. 535 of 2015 और Ministerial Resolution No. 3 of 2026 के तहत लागू की गई है। इसका मुख्य मकसद मजदूरों को लू और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाना है।
इन 7 कामों को मिली है छूट
PAM ने बताया है कि निम्नलिखित सात श्रेणियों के काम दोपहर की कामबंदी के दौरान भी जारी रह सकते हैं:
- इमरजेंसी में मेंटेनेंस का काम।
- बिजली, पानी और टेलीकम्युनिकेशन की खराबी को ठीक करना।
- एयरपोर्ट, पोर्ट और अन्य जरूरी सरकारी केंद्रों का संचालन।
- इमरजेंसी में सड़क बनाना और कंक्रीट का काम।
- सड़क की ऐसी मरम्मत जिससे ट्रैफिक सुरक्षा पर असर पड़ता हो।
- मलबे को हटाना और अचानक पैदा हुए खतरों को दूर करना।
- कोई भी अन्य काम जिसे PAM जरूरी समझे।
इन कामों को जारी रखने के लिए कंपनियों को Labor Inspection Department से पहले मंजूरी लेनी होगी। साथ ही काम के दौरान सुरक्षा के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने क्या कहा
PAM के Acting Director General Marzouq Dhaifallah Al-Otaibi ने कहा कि यह फैसला मजदूरों की सेहत और प्रोजेक्ट्स की समय सीमा दोनों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जांच टीमें अचानक साइट्स पर जाकर चेक करती हैं कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
Director General Rabab Al-Osaimi ने स्पष्ट किया कि मौसम के हिसाब से कामबंदी के समय में बदलाव किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी मालिकों को मजदूरों के लिए ठंडा पीने का पानी, आराम करने के लिए छांव वाली जगह और फर्स्ट एड किट का इंतजाम करना होगा। Occupational Safety विभाग के प्रमुख Muhammad Al-Ajmi के मुताबिक कंपनियां अपना वर्क शेड्यूल बदलकर प्रोजेक्ट्स को बिना किसी देरी के पूरा कर सकती हैं।
ताजा अपडेट और कार्रवाई
14 जून 2026 तक PAM ने अपनी जांच तेज कर दी है। Al-Mutlaa इलाके की सात वर्क साइट्स पर जांच के दौरान 23 नोटिस जारी किए गए। जांच में कुछ मजदूर ऐसे भी मिले जो लेबर लॉ के आर्टिकल 20 का उल्लंघन कर रहे थे, जिन पर कानूनी कार्रवाई की गई है।
इसके अलावा कुवैत सरकार ने 1 जून से 31 अगस्त 2026 तक दोपहर 11 बजे से 4 बजे तक डिलीवरी मोटरसाइकिल चलाने पर भी रोक लगा दी है। गर्मी और बिजली की खपत कम करने के लिए सरकारी दफ्तरों के काम का समय भी घटाकर 6 घंटे कर दिया गया है।
नियम तोड़ने वाले मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके वर्क परमिट भी निलंबित किए जा सकते हैं। PAM ने आम जनता और मजदूरों से अपील की है कि वे किसी भी उल्लंघन की जानकारी तुरंत विभाग को दें।
