कुवैत में भीषण गर्मी के बीच मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) ने उन कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो दोपहर की धूप में काम करा रही थीं। हाल ही में जांच के दौरान 23 ऐसी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है जहाँ मजदूरों को तेज धूप में काम करते पाया गया।
क्या है दोपहर के काम का नियम
कुवैत में हर साल मजदूरों को गर्मी से बचाने के लिए दोपहर के समय बाहरी काम पर रोक लगाई जाती है। इसके मुख्य नियम इस प्रकार हैं:
- यह पाबंदी हर साल 1 जून से 31 अगस्त तक लागू रहती है।
- रोजाना सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बाहरी काम करना पूरी तरह मना है।
- यह नियम Ministerial Resolution No. 3 of 2026 (Administrative Resolution No. 535/2015) के तहत लागू किया गया है।
नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर होगी कार्रवाई
PAM के अधिकारी बिना किसी सूचना के वर्क साइट्स पर जाकर जांच कर रहे हैं। अब तक 23 कंपनियों को नोटिस दिया गया है। अगर कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसमें वर्क परमिट रोकना, भारी जुर्माना लगाना और कानूनी केस दर्ज करना शामिल है। जब तक कंपनी अपनी गलतियां ठीक नहीं करती, उसकी फाइलें निलंबित रखी जा सकती हैं।
जरूरी सुविधाएं और काम में छूट
सरकार ने साफ किया है कि इस नियम का मकसद काम कम करना नहीं बल्कि मजदूरों की जान बचाना है। कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे काम के समय में बदलाव करें और शाम के समय काम कराएं। साथ ही कंपनियों के लिए ये सुविधाएं देना जरूरी है:
- मजदूरों के लिए ठंडा पीने का पानी।
- छायादार आराम करने की जगह।
- प्राथमिक उपचार (First Aid) का सामान।
सिर्फ उन्हीं कामों को छूट मिलेगी जो बहुत जरूरी हैं और जिन्हें टाला नहीं जा सकता, जैसे इमरजेंसी मेंटेनेंस या पब्लिक सर्विस। इसके लिए Labor Inspection Department से पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा।
डिलीवरी बाइक पर भी पाबंदी और शिकायत नंबर
मजदूरों के साथ-साथ डिलीवरी करने वाले मोटरसाइकिल चालकों के लिए भी नियम सख्त हैं। Ministry of Interior के General Traffic Department ने 1 जून से 31 अगस्त तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक डिलीवरी बाइक चलाने पर रोक लगा दी है।
अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो मजदूर या आम लोग इसकी शिकायत PAM के हेल्पलाइन नंबर 24936192 पर कर सकते हैं।