कुवैत में रहने वाले गाड़ी मालिकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। अब आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड या लॉगबुक फिजिकल रूप में साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने Sahel ऐप पर एक नई डिजिटल सर्विस शुरू की है जिससे आप आसानी से अपना डिजिटल लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं।
अब डिजिटल होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन
मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया कि यह नई सुविधा 30 जून 2026 से शुरू की गई है। इस सर्विस के जरिए लोग अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की डिजिटल कॉपी सीधे Sahel ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने फोन में सेव कर सकते हैं। यह कदम प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख तलाल अल-खालिद के निर्देशों के बाद उठाया गया है ताकि सरकारी सेवाओं को आसान और तेज़ बनाया जा सके।
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने का तरीका
अगर आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना चाहते हैं, तो अब यह काम कुछ आसान स्टेप्स में हो जाएगा:
- बीमा (Insurance): सबसे पहले Beema पोर्टल (beema.iru.gov.kw) पर जाकर इंश्योरेंस खरीदें और Hawiyati ऐप के ज़रिए इसे वेरिफाई करें।
- पुष्टि कोड: इंश्योरेंस का भुगतान करने के बाद आपको एक खास कोड मिलेगा जो इंश्योरेंस की पुष्टि करेगा।
- गाड़ी की जांच: इसके बाद गाड़ी को टेक्निकल इंस्पेक्शन सेंटर ले जाएं ताकि उसकी सुरक्षा और सेफ्टी की जांच हो सके।
- मैसेज का इंतज़ार: जांच पूरी होने के बाद General Traffic Department के सिस्टम में डेटा अपडेट होगा और आपको Sahel ऐप पर एक मैसेज मिल जाएगा।
- फीस का भुगतान: इंस्पेक्शन के 2 दीनार और स्टैंप के 5 दीनार ऑनलाइन दें। इसके अलावा Sahel रिन्यूअल फीस 5 KD होगी।
- लॉगबुक का चुनाव: आप अपनी पसंद से पुराना कागज़ी लॉगबुक ले सकते हैं या डिजिटल कॉपी चुन सकते हैं। यह डिजिटल रजिस्ट्रेशन Hawiyati ऐप के वॉलेट में उपलब्ध होगा।
इन बातों का रखें खास ख्याल
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास अपडेटेड Sahel ऐप और Hawiyati (Kuwait Mobile ID) होना ज़रूरी है। साथ ही, यह ध्यान रखें कि आपके ऊपर कोई भी ट्रैफिक फाइन (जुर्माना) बकाया नहीं होना चाहिए और इंश्योरेंस व इंस्पेक्शन का स्टेटस सिस्टम में अपडेट होना चाहिए।
गाड़ी ट्रांसफर करने के नियम
अगर आप अपनी गाड़ी किसी और के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कुछ शर्तों का पालन करना होगा। गाड़ी खरीदने और बेचने वाले, दोनों की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा, गाड़ी पर कोई लोन नहीं होना चाहिए और सभी ट्रैफिक फाइन जमा होने चाहिए।
