कुवैत के गृह मंत्रालय ने देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक नया सुरक्षा निर्देश जारी किया है. इस आदेश के तहत मंगलवार 7 अप्रैल की आधी रात से लेकर सुबह 6 बजे तक लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई है. यह फैसला नागरिकों और प्रवासियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है. जो लोग कुवैत में नौकरी करते हैं या वहां रहते हैं, उनके लिए इस समय सीमा के दौरान बिना वजह बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा.

नियमों के बारे में मुख्य जानकारी क्या है?

कुवैत गृह मंत्रालय (Ministry of Interior) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 7 अप्रैल को रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अनावश्यक आवाजाही पूरी तरह बंद रहनी चाहिए. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल बेहद जरूरी होने पर ही बाहर कदम रखें, अन्यथा अपने कमरों या घरों में ही रहें. यह जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा की गई है ताकि सभी प्रवासी समय रहते इसके लिए तैयार हो सकें. कुवैत में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कार्यस्थल के समय के अनुसार अपनी यात्रा की योजना पहले ही बना लें ताकि कोई समस्या न हो.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

  • आधी रात 12:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का समय सबसे महत्वपूर्ण है.
  • बिना किसी आपातकालीन स्थिति के सड़क पर घूमना नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है.
  • प्रवासियों को सलाह दी गई है कि वे मंत्रालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन करें.
  • यह नियम सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक हित को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है.
  • 7 अप्रैल 2026 की तारीख से यह नियम प्रभावी माना जाएगा.
Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.