कुवैत के न्याय मंत्रालय ने अपने कुछ विभागों में कर्मचारियों के ऑफिस आने के नियमों में बदलाव किया है। अब कर्मचारियों की उपस्थिति 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। यह नया आदेश आने वाले रविवार से लागू होगा, ताकि सरकारी कामकाज में तेजी आए और आम जनता को समय पर सभी सेवाएं मिल सकें।

ऑफिस आने का नया तरीका और रोटेशन सिस्टम क्या है?

मंत्रालय ने यह फैसला सिविल सर्विस कमीशन (Civil Service Commission) की मंजूरी के बाद लिया है। नई व्यवस्था के तहत, जिन विभागों पर यह नियम लागू होगा, वहां आधे से ज्यादा कर्मचारी एक साथ ऑफिस नहीं आएंगे। इसके लिए रोटेशन सिस्टम अपनाया जाएगा, जिसमें कर्मचारी एक दिन ऑफिस में काम करेंगे और अगले दिन उन्हें अवकाश मिलेगा।

यह बदलाव क्यों किया गया और किन अन्य मंत्रालयों पर होगा असर?

क्षेत्रीय हालातों को देखते हुए 1 मार्च 2026 से उपस्थिति को 30 प्रतिशत रखा गया था। लेकिन अब कुछ जरूरी विभागों में ज्यादा स्टाफ की जरूरत महसूस हुई, इसलिए इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है।

सिविल सर्विस कमीशन ने केवल न्याय मंत्रालय ही नहीं, बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ-साथ सामाजिक मामलों के मंत्रालय के लिए भी 50 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति दी है। अप्रैल के बीच में इन मंत्रालयों के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे ताकि सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता बनी रहे।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.