कुवैत के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक ने माता-पिता के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है. सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के दौरान अक्सर बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाते हैं, जिसे रोकने के लिए अब सरकार सख्त कदम उठा रही है. अगर बच्चे बिना लाइसेंस पकड़े गए, तो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके माता-पिता को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

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बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर क्या होगी कार्रवाई?

कुवैत के नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई नाबालिग बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत 75 कुवैती दीनार (KD) का जुर्माना भरना होगा. अगर मामला कोर्ट में जाता है, तो यह जुर्माना 150 से 300 दीनार तक बढ़ सकता है. इसके अलावा, ऐसे बच्चों को 3 महीने तक की जेल हो सकती है और उनकी गाड़ी 2 महीने तक जब्त की जा सकती है. पकड़े गए नाबालिगों को कानूनी कार्यवाही के लिए जुवेनाइल प्रॉसिक्यूशन (Juvenile Prosecution) के पास भेजा जाएगा.

माता-पिता और गाड़ी मालिकों के लिए क्या हैं नियम?

कानून के मुताबिक, गाड़ी के मालिक या अभिभावक भी जिम्मेदार माने जाएंगे अगर उन्होंने जानबूझकर किसी बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने दी. ऐसे वाहन मालिकों पर 50 दीनार का ऑन-द-स्पॉट जुर्माना लग सकता है. कोर्ट की कार्यवाही में यह जुर्माना 100 से 200 दीनार तक जा सकता है और साथ ही 2 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.

ट्रैफिक विभाग की चेतावनी और नया कानून

ट्रैफिक अवेयरनेस के असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल्ला बोहसन ने कहा कि माता-पिता अपने बच्चों को गाड़ी की चाबियां न दें, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है. कुवैत में नया ट्रैफिक लॉ नंबर 5 ऑफ 2026 लागू किया गया है, जिसने पुराने नियमों को और सख्त बना दिया है. इससे पहले अगस्त 2025 में जुलाई के महीने में 244 नाबालिगों को बिना लाइसेंस ड्राइविंग के लिए गिरफ्तार किया गया था, वहीं दिसंबर 2025 में भी 24 घंटे के भीतर 8 बच्चों को पकड़ा गया था.

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले नाबालिगों पर कितना जुर्माना लगेगा?

ऑन-द-स्पॉट जुर्माना 75 दीनार है, लेकिन अगर मामला कोर्ट में जाता है तो यह 150 से 300 दीनार तक हो सकता है और 3 महीने की जेल भी हो सकती है.

क्या बच्चों को गाड़ी देने पर माता-पिता को भी सजा मिलेगी?

हाँ, वाहन मालिकों पर 50 से 200 दीनार तक का जुर्माना लग सकता है और उन्हें 2 महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com