कुवैत में स्वास्थ्य मंत्रालय (MoH) ने कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। 12 फरवरी 2026 को जारी किए गए इस आदेश में ओवरटाइम ड्यूटी के लिए नए दिशा-निर्देश बताए गए हैं। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 31 मार्च 2027 तक के लिए लागू रहेंगे। मंत्रालय ने यह कदम प्रशासनिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए उठाया है।

क्या है नया आदेश और डेडलाइन?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब ओवरटाइम के फैसले वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि बार-बार अलग-अलग आदेश नहीं निकलेंगे। सभी अस्पतालों और विभागों को अपने स्टाफ की लिस्ट 1 मार्च 2026 तक जमा करनी होगी।

यह सारी प्रक्रिया ‘Enjaz’ एप्लिकेशन के जरिए पूरी की जाएगी। विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी लिस्ट को सही क्रम में तैयार करें और उसमें कर्मचारी का पूरा डेटा होना चाहिए। सबमिशन के समय विषय में साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि यह ‘अस्पताल के लिए ओवरटाइम कार्य निर्णय को रिन्यू करने का अनुरोध’ है।

हाजिरी और बजट से जुड़ी जानकारी

नए नियमों के अनुसार, कर्मचारियों की हाजिरी फिंगरप्रिंट सिस्टम के जरिए ही मान्य होगी। इससे काम में पारदर्शिता बनी रहेगी। यह पूरा सिस्टम नए वित्तीय वर्ष (2026/2027) के बजट से जुड़ा हुआ है।

मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि ओवरटाइम का पैसा ‘ऑन-कॉल’ भत्ते के साथ नहीं दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है, तो उसे उस दौरान का भुगतान नहीं मिलेगा। मंत्रालय ने ‘Enjaz’ सिस्टम को अभी से खोल दिया है ताकि विभाग समय रहते अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकें।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.