कुवैत के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने अवैध हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सरेंडर करने की समय सीमा को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब लोग 8 अप्रैल 2026 तक अपने बिना लाइसेंस वाले हथियारों को पुलिस स्टेशनों में जमा करा सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस विस्तार का उद्देश्य उन लोगों को एक और अवसर देना है जो कानूनी कार्रवाई के डर के बिना इन प्रतिबंधित चीजों को प्रशासन को सौंपना चाहते हैं।

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हथियार जमा करने के नए नियम और जरूरी जानकारी

  • अवैध हथियार जमा करने की शुरुआती छूट 1 अप्रैल 2026 को खत्म हो रही थी।
  • अब नई डेडलाइन 8 अप्रैल 2026 तय की गई है, जो आधिकारिक कामकाजी घंटों के अंत तक मान्य होगी।
  • इस ग्रेस पीरियड के दौरान हथियार सौंपने वाले व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत डेटा दर्ज नहीं किया जाएगा।
  • बिना किसी कानूनी झंझट या मुकदमे के लोग स्वेच्छा से पुलिस स्टेशनों में जाकर हथियार जमा कर सकते हैं।

डेडलाइन खत्म होने के बाद क्या होगा?

आंतरिक मंत्रालय ने जनता से इस आखिरी मौके का फायदा उठाने की अपील की है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान कुवैत में सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा है। कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे समय सीमा से पहले नियमों का पालन करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी मुसीबत से बच सकें।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.