कुवैत के गृह मंत्रालय (Ministry of Interior) ने प्रवासियों के परिवार और रिश्तेदारों के लिए रेजीडेंसी वीज़ा के नए नियम लागू कर दिए हैं। रेजीडेंसी मामलों के सामान्य निदेशालय के अनुसार, ये प्रक्रियाएं 8 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी हैं। इसका मकसद वीज़ा सिस्टम को व्यवस्थित करना और फीस का एक मानक ढांचा तैयार करना है। इसमें प्रवासियों के माता-पिता, कुवैती नागरिकों के जीवनसाथी और अन्य रिश्तेदारों के लिए अलग-अलग शर्तें रखी गई हैं।

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जानिए किस वीज़ा कैटेगरी के लिए कितनी है फीस?

मंत्रालय ने अलग-अलग आर्टिकल के तहत वीज़ा फीस और नियम स्पष्ट किए हैं। कुवैती नागरिकों के मामा और मौसी को अब आर्टिकल 27 के तहत मुफ्त रेजीडेंसी की सुविधा दी गई है। वहीं, कुवैती नागरिकों की विदेशी पत्नियों और कुवैती महिलाओं के विदेशी पतियों को आर्टिकल 26 के तहत रखा गया है। नीचे दी गई टेबल में आप हर कैटेगरी की फीस देख सकते हैं:

कैटेगरी आर्टिकल सालाना फीस
प्रवासी के माता-पिता आर्टिकल 29 300 KWD
कुवैती की पत्नी / पति आर्टिकल 26 15 KWD
कुवैती की विधवा / तलाकशुदा आर्टिकल 28 15 KWD
कुवैती के मामा / मौसी आर्टिकल 27 फ्री (निःशुल्क)

माता-पिता के वीज़ा रिन्यूअल पर जरूरी निर्देश

प्रवासियों के माता-पिता का वीज़ा आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है। नए नियम के मुताबिक, अगर वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो पहला रिन्यूअल कराने के लिए स्थानीय रेजीडेंसी विभाग (Residency Department) में खुद जाना अनिवार्य है। इसके लिए 300 कुवैती दीनार की फीस जमा करनी होगी। एक बार विभाग से रिन्यूअल होने के बाद, आगे के रिन्यूअल ऑनलाइन तरीके से किए जा सकेंगे। मंत्रालय ने भीड़ कम करने के लिए ‘Sahel App’ के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है।

विधवाओं और प्रॉपर्टी मालिकों के लिए क्या है नियम?

कुवैती नागरिकों की विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं (आर्टिकल 28) के वीज़ा रिन्यूअल के लिए मंत्रालय की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अधिकारियों ने साफ किया है कि यह मंजूरी ऑटोमैटिक नहीं मिलेगी, बल्कि हर केस की जांच की जाएगी। इसके अलावा, कुवैत में प्रॉपर्टी खरीदने वाले विदेशियों और निवेशकों के लिए जल्द ही एक अलग कानून और फीस का स्ट्रक्चर जारी किया जाएगा, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.