कुवैत सरकार ने देश की म्युनिसिपल काउंसिल यानी नगर पालिका परिषद के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। कुवैत के आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) में इस नए कानून से जुड़े डिक्री को प्रकाशित कर दिया गया है। सरकारी जानकारी के अनुसार, कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस नए नियम को पूरी तरह लागू कर दिया गया है। इससे काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं से जुड़े नियमों में काफी बदलाव आया है।
म्युनिसिपल काउंसिल के सदस्यों के लिए क्या हैं नई योग्यताएं?
संशोधित कानून के अनुसार, म्युनिसिपल काउंसिल में अब 12 सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति डिक्री के माध्यम से की जाएगी। काउंसिल का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार के पास कुछ खास योग्यताओं का होना अनिवार्य कर दिया गया है। सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का जन्म से कुवैती नागरिक होना जरूरी है और उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार के पास इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या म्युनिसिपल से जुड़ी अन्य विशेषज्ञताओं में यूनिवर्सिटी की डिग्री होना अनिवार्य है।
काउंसिल का कार्यकाल और सरकार के पास अधिकार
नए नियमों के तहत म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से दो साल के लिए तय किया गया है। अधिकारियों के पास इस काउंसिल को तय समय से पहले भी भंग करने या फिर से गठित करने का पूरा अधिकार होगा। अगर कार्यकाल के बीच में कोई नया सदस्य नियुक्त किया जाता है, तो वह केवल बचे हुए समय के लिए ही अपना काम पूरा करेगा। इस पूरे प्रस्ताव को प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबा की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली थी, जिसे अमीर शेख मेशाल अल-अحمد अल-जाबेर अल-सबा की समीक्षा के बाद जारी किया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत म्युनिसिपल काउंसिल में अब कितने सदस्य होंगे?
नए संशोधन के अनुसार, कुवैत की म्युनिसिपल काउंसिल में अब कुल 12 सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति सरकारी डिक्री के जरिए की जाएगी।
काउंसिल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु और शैक्षणिक योग्यता क्या है?
उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या नगर पालिका से जुड़े विशेष क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए।
म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कितने समय का होगा?
म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल इसकी पहली बैठक की तारीख से दो साल के लिए तय किया गया है।