कुवैत म्युनिसिपैलिटी ने सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर अवैध रूप से बिक्री के लिए गाड़ियां खड़ी करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। अब अगर कोई बिना लाइसेंस के अपनी गाड़ी बेचने के लिए सड़क किनारे या मैदान में खड़ी करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कैपिटल गवर्नर म्युनिसिपैलिटी ब्रांच ने इसके लिए रोजाना चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है ताकि रास्तों पर हो रहे अतिक्रमण को रोका जा सके।

कितना लगेगा जुर्माना और क्या है नियम?

कैपिटल गवर्नर म्युनिसिपैलिटी ब्रांच के अधिकारी फैसल अल-ओतैबी के अनुसार, फुटपाथों और सार्वजनिक सड़कों पर अवैध रूप से गाड़ियां बेचने के लिए प्रदर्शित करने पर 100 कुवैती दिनार (KD) का जुर्माना लगाया जाएगा। इंस्पेक्शन टीमें हर दिन फील्ड में जाकर ऐसे वाहनों की निगरानी कर रही हैं जो नियमों को तोड़कर सड़क घेर रहे हैं। यह कार्रवाई कार शोरूम और निजी व्यक्तियों दोनों पर लागू होती है जो अवैध जगहों का इस्तेमाल करते हैं।

गाड़ी जब्त होने पर अलग से देने होंगे पैसे

सिर्फ जुर्माना ही नहीं, अगर म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आपके वाहन को उठा ले जाती है, तो आपको टोइंग फीस (Towing Fees) भी अपनी जेब से भरनी होगी। प्रशासन ने इसके लिए भी रेट तय कर दिए हैं:

  • छोटी गाड़ियों को उठाने का चार्ज: 30 कुवैती दिनार
  • बड़ी गाड़ियों को उठाने का चार्ज: 45 कुवैती दिनार

इसके अलावा कुवैत के ट्रैफिक नियमों के तहत फुटपाथ पर पार्किंग या गाड़ी चलाने पर भी सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

प्रवासियों के लिए जरूरी सलाह

कुवैत में रहने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी पुरानी कार बेचने के लिए अधिकृत वेबसाइट्स, ऐप्स या रजिस्टर्ड शोरूम का ही सहारा लें। अक्सर लोग सड़क किनारे “For Sale” का कागज चिपकाकर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो अब कानूनन जुर्म माना जा रहा है। ऐसा करने से न केवल आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है, बल्कि आपको भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.