कुवैत नगर पालिका (Kuwait Municipality) ने सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर लगाए गए लोहे के फेंस और अस्थायी ढांचों को गैरकानूनी माना जाएगा और इन्हें जल्द ही हटा दिया जाएगा। इस मुहिम का मकसद सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाना और नियमों का पालन कराना है।
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6 जुलाई तक का मिला समय
नगर पालिका ने उन लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। इसके लिए 22 जून 2026 से दो हफ्ते की मोहलत दी गई थी, जो 6 जुलाई 2026 को खत्म हो जाएगी। सरकार ने इस अभियान को “Kuwait is More Beautiful Without Encroachments” (अतिक्रमण के बिना कुवैत और भी सुंदर) का नाम दिया है। समय सीमा खत्म होने के बाद नगर पालिका की टीमें मैदान में उतरेंगी और सभी अवैध ढांचों को हटा देंगी।
नया नियम और भारी जुर्माना
29 जून 2026 को नगर पालिका ने एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। अब बाहरी जगहों पर कारपोर्ट, लैंडस्केपिंग या अस्थायी ढांचे बनाने के लिए परमिट लेना होगा। इसके लिए 400 फिल्स से लेकर 5 दीनार प्रति वर्ग मीटर तक की फीस तय की गई है। साथ ही, अस्थायी टेंटों का इस्तेमाल रहने या सामान रखने के लिए करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
नियमों का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें 100 कुवैती दीनार से लेकर 3,000 कुवैती दीनार तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही, अवैध ढांचे को हटाने का पूरा खर्च भी मालिक से ही वसूला जाएगा और गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
अधिकारियों की चेतावनी
नगर पालिका मामलों और आवास मामलों के राज्य मंत्री Eng. Abdullatif Al-Mishari ने कहा कि अतिक्रमण के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। वहीं, फरोानिया ब्रांच के उल्लंघन हटाने विभाग के प्रमुख Engineer Fahad Al-Muwaizri ने बताया कि निरीक्षण टीमें लगातार काम कर रही हैं ताकि सार्वजनिक संपत्ति का गलत इस्तेमाल रोका जा सके।
जनसंपर्क विभाग के प्रवक्ता Mohammed Al-Sundan ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और मैसेज भेजे गए हैं ताकि नागरिक और निवासी खुद ही अपने अवैध ढांचे हटा लें।
पिछली कार्रवाइयों का ब्योरा
- फरवरी 2026 में अब्दुल्ला अल-मुबारक इलाके से 40 अवैध शामियाने और 9 अनधिकृत कैंप हटाए गए थे।
- 10 अप्रैल 2026 को अल-अहमदी गवर्नरेट में सैन्य स्थलों के पास से 25 अवैध ढांचे हटाए गए।
यह पूरी कार्रवाई Decree Law No. 105 of 1980 और Decree Law No. 8 of 1988 के तहत की जा रही है। इसमें आंतरिक मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी नगर पालिका की मदद कर रहे हैं।
