Kuwait Municipality ने रमजान के आखिरी दस दिनों में होने वाली विशेष नमाज़ के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 मार्च 2026 से नगर पालिका की फील्ड टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस दौरान सभी छह गवर्नरेट की प्रमुख मस्जिदों के बाहर पार्किंग और पब्लिक एरिया की युद्ध स्तर पर सफाई की जा रही है। इसका मुख्य मकसद भारी संख्या में आने वाले नमाजियों को एक साफ और सुरक्षित माहौल देना है।

नमाज़ का समय और सफाई अभियान की डिटेल

कुवैत में प्रशासन ने नमाज़ के लिए एक निर्धारित समय सीमा तय की है। इशा की नमाज़ के ठीक बाद होने वाली तारावीह के लिए अधिकतम 20 मिनट का समय दिया गया है। वहीं रात में होने वाली विशेष क़ियाम (Qiyam) नमाज़ का समय रात 12:00 बजे से 12:30 बजे तक यानी सिर्फ 30 मिनट रखा गया है। मस्जिदों के बाहर भीड़ को नियंत्रित करने और रास्ता साफ रखने के लिए सड़कों पर लावारिस खड़ी गाड़ियां और ट्रकों को तेजी से हटाया जा रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए भारी मात्रा में मशीनरी और मैनपावर लगाई गई है।

  • सफाई व्यवस्था के लिए 300 से ज्यादा सफाईकर्मी और 15 इंस्पेक्टर ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं।
  • कचरा हटाने के लिए 10 क्लीनिंग सेंटर और 6 ऑपरेशनल सेंटर लगातार काम कर रहे हैं।
  • सड़कों से मलबा और गाड़ियां हटाने के लिए 70 हाफ-लॉरी, 14 बड़े डंप ट्रक, 11 बुलडोजर और 10 क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है।
  • इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने नमाज़ियों के लिए 1,700 मस्जिदों को पूरी तरह तैयार कर लिया है।

रमजान टेंट लगाने के कड़े नियम और फीस

कुवैत में रमजान के दौरान टेंट लगाने की पुरानी परंपरा है। लेकिन इस साल टेंट लगाने के लिए 2019 के रेगुलेशन नंबर 935 का सख्ती से पालन करना होगा। Kuwait Municipality के प्रवक्ता मोहम्मद सैंडन ने साफ किया है कि बिना परमिशन टेंट लगाने वालों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। यह लाइसेंस भी सिर्फ उन कुवैती नागरिकों को मिलेगा जिनकी कानूनी उम्र पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फायर फोर्स और गृह मंत्रालय की टीमें भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं।

नियम और फीस जरूरी डिटेल
टेंट की लाइसेंस फीस 500 KWD (कुवैती दीनार)
रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 500 KWD (KNET सिस्टम के जरिए पेमेंट)
टेंट की सुरक्षा मटीरियल हल्का और आग से सुरक्षित (फायर-रेसिस्टेंट) होना चाहिए
दूरी का नियम पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर और पावर लाइन से 500 मीटर दूर
पक्का निर्माण टेंट के अंदर पक्का किचन या किसी भी तरह का स्थायी निर्माण पूरी तरह मना है
Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.