कुवैत सरकार ने देश में एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री और इस्तेमाल को लेकर बहुत कड़े नियम जारी किए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मार्च 2026 में एक नया प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत अब एनर्जी ड्रिंक्स हर जगह नहीं बेची जा सकेंगी। इन नियमों का मुख्य मकसद आम जनता, खासकर युवाओं की सेहत की सुरक्षा करना और उन्हें हाई कैफीन के खतरों से बचाना है। यह नया कानून कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होगा।

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एनर्जी ड्रिंक्स खरीदने और पीने के लिए क्या हैं नए नियम?

नए नियमों के अनुसार अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों और युवाओं को एनर्जी ड्रिंक बेचना पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के सुझावों पर आधारित इन नियमों में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में 2 कैन से ज्यादा एनर्जी ड्रिंक का सेवन न करे। कंपनियों के लिए अब यह अनिवार्य है कि वे ड्रिंक की पैकिंग पर साफ और बड़ी चेतावनी लिखें।

  • एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा 250 मिलीलीटर में 80 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं हो सकती।
  • उत्पादों में टॉरिन और ग्वाराना जैसे उत्तेजक पदार्थों की मात्रा पर भी नियंत्रण रखा जाएगा।
  • बिक्री के समय दुकानदार को ग्राहक का ओरिजिनल आईडी कार्ड चेक करना जरूरी होगा।
  • कोई भी कंपनी अब एनर्जी ड्रिंक्स का विज्ञापन या किसी इवेंट में स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकेगी।

कुवैत में अब किन जगहों पर नहीं मिलेंगी एनर्जी ड्रिंक्स?

सरकार ने एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री की जगहों को बहुत सीमित कर दिया है ताकि यह युवाओं की पहुंच से दूर रहे। अब स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों जैसी जगहों पर इसे बेचना मना है। इसके अलावा ऑनलाइन एप्स के जरिए भी इसे घर नहीं मंगाया जा सकेगा।

प्रतिबंधित जगहें अधिकृत बिक्री केंद्र
स्कूल, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थान कोऑपरेटिव सोसायटियां (Cooperative Societies)
सरकारी दफ्तर और स्पोर्ट्स क्लब निर्धारित पैरेलल मार्केट्स
रेस्टोरेंट, कैफे और किराना दुकानें विशेष निगरानी वाले आउटलेट्स
फूड ट्रक्स और वेंडिंग मशीन
ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म

दुकानदारों और सप्लायर्स की क्या होगी जिम्मेदारी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सप्लायर्स को खरीदार व्यापारियों को लिखित में यह गारंटी देनी होगी कि उनका उत्पाद सभी स्वास्थ्य मानकों को पूरा करता है। यदि कोई उत्पाद फूड एंड न्यूट्रिशन अथॉरिटी के मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो उसे बाजार से तुरंत हटा दिया जाएगा। यह नियम कुवैत में व्यापार करने वाले भारतीय और अन्य विदेशी दुकानदारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना या लाइसेंस रद्द होने की कार्रवाई हो सकती है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com