कुवैत सरकार ने प्रवासियों के लिए नौकरी और वीज़ा से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब वहां काम करने वाले लोग अपनी नौकरी बदलने और रेजिडेंसी को लेकर नए नियमों का फायदा उठा सकेंगे। खासतौर पर भारतीय प्रवासियों के लिए ये बदलाव काफी अहम हैं क्योंकि इससे काम करने की आजादी और सुविधा बढ़ेगी। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) ने ये कदम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए हैं।
नौकरी बदलने और ट्रांसफर के नए नियम क्या हैं?
कुवैत में अब कर्मचारियों के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना आसान हो गया है। सरकार ने कुछ खास सेक्टर के लिए समय सीमा तय की है और फीस को भी सरल बनाया है।
- सेक्टर ट्रांसफर: 1 मई से 30 जून 2026 तक छोटे और मध्यम उद्योगों (SMEs), कृषि, मछली पालन और औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर ले सकेंगे।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म: ये पूरा काम ‘As’hal Companies’ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए होगा, लेकिन इसके लिए पुराने मालिक की मंजूरी जरूरी होगी।
- ट्रांसफर फीस: अब सभी वर्क परमिट ट्रांसफर के लिए एक समान 150 कुवैती दीनार (KD) फीस तय की गई है।
- पद में बदलाव पर रोक: 2025 की शुरुआत से विदेशी कर्मचारियों के जॉब टाइटल या पढ़ाई की डिग्री बदलने के आवेदनों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है ताकि नियमों का गलत इस्तेमाल न हो।
वीज़ा और रेजिडेंसी के नए कानून क्या कह रहे हैं?
कुवैत ने अपने रेजिडेंसी सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए नए कानून लागू किए हैं। इसका मकसद वीज़ा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और रेजिडेंसी के अवैध कारोबार को रोकना है।
| नियम/कानून | मुख्य जानकारी |
|---|---|
| अमीरी डिक्री नंबर 114 (2024) | वर्क परमिट को सरल बनाने के लिए नया रेजिडेंसी कानून। |
| फ्री वर्क रेजिडेंसी | नया प्लान जिसमें 750 से 1,000 कुवैती दीनार फीस देकर रेजिडेंसी ली जा सकेगी। |
| रिमोट वर्क कानून (जनवरी 2024) | प्राइवेट सेक्टर के लोग घर से काम कर सकेंगे और पार्ट-टाइम जॉब कर सकेंगे। |
| पार्ट-टाइम काम की समय सीमा | मुख्य मालिक की इजाजत से रोज़ाना अधिकतम 4 घंटे दूसरी जगह काम करने की छूट। |
भारतीय प्रवासियों और कर्मचारियों पर क्या असर होगा?
कुवैत में रहने वाले भारतीय कामगारों के लिए अब अपनी स्किल्स के हिसाब से कंपनी चुनना आसान होगा। रिमोट वर्क की सुविधा से लोग अपनी कमाई बढ़ाने के लिए पार्ट-टाइम काम कर सकेंगे, बस शर्त यह है कि वे कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर में न हों। इसके अलावा, सरकार अब इस बात पर जोर दे रही है कि सभी कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह समय पर मिले। आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ ने साफ किया है कि रेजिडेंसी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में वर्क परमिट ट्रांसफर की नई फीस कितनी है?
मिनिस्ट्रियल रेजोल्यूशन नंबर 4/2025 के तहत अब सभी वर्क परमिट ट्रांसफर के लिए एक फ्लैट फीस 150 कुवैती दीनार तय की गई है।
क्या कुवैत में पार्ट-टाइम नौकरी करना कानूनी है?
हाँ, जनवरी 2024 के कानून के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपने मुख्य मालिक की अनुमति से रोज़ाना 4 घंटे तक पार्ट-टाइम काम कर सकते हैं।
सेक्टर ट्रांसफर की सुविधा कब तक उपलब्ध है?
SMEs, कृषि और मछली पालन जैसे खास सेक्टर के कर्मचारी 1 मई से 30 जून 2026 के बीच दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर ले सकेंगे।