कुवैत सरकार ने प्रवासी कामगारों को बड़ी राहत देते हुए नौकरी ट्रांसफर के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासनिक निर्णय संख्या (680) ऑफ 2026 के तहत नए नियम लागू किए गए हैं ताकि कामगारों को नियोक्ताओं की लापरवाही और शोषण से बचाया जा सके। अब कुवैत में काम करने वाले विदेशी कर्मचारी समय से पहले भी अपनी नौकरी बदल सकेंगे।

नए नियम के तहत कब बदल सकते हैं अपनी नौकरी?

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता लापरवाही बरतता है या उसकी वजह से कर्मचारी का वर्क परमिट या रेसिडेंसी नहीं बन पाती है, तो कर्मचारी 1 साल की अनिवार्य अवधि पूरी होने से पहले ही दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकता है। इसके लिए पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) को शिकायत की जांच करने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर इसमें कर्मचारी की कोई गलती नहीं पाई जाती है, तो उसे आसानी से ट्रांसफर मिल जाएगा। यह फैसला आधिकारिक राजपत्र Kuwait Alyoum में प्रकाशित किया जा चुका है।

सीमित समय के लिए लागू हुआ एक और ट्रांसफर नियम

इसके साथ ही कुवैत में 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक के लिए एक अस्थायी लेबर ट्रांसफर नियम भी लागू है। यह नियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs), इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल और फिशिंग सेक्टर के कामगारों के लिए है। इस अस्थायी नियम के तहत ये कर्मचारी अपने मौजूदा नियोक्ता की सहमति से दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर ले सकते हैं। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) की महानिदेशक इंजीनियर रबाब अल-ओसैमी (Eng. Rabab Al-Osaimi) ने स्पष्ट किया है कि इसके आवेदन As’hal Companies सर्विस के जरिए प्रोसेस किए जाएंगे। इसके लिए मूल नियोक्ता की मंजूरी बेहद जरूरी है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या कुवैत में अब 1 साल से पहले नौकरी बदली जा सकती है?

हां, नए प्रशासनिक निर्णय संख्या 680 (2026) के तहत यदि नियोक्ता की लापरवाही के कारण आपका वर्क परमिट या रेसिडेंसी नहीं बन पाई है, तो आप 1 साल पूरा होने से पहले ट्रांसफर ले सकते हैं।

कुवैत का नया अस्थायी ट्रांसफर नियम किस अवधि के लिए लागू है?

यह अस्थायी नियम 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक के लिए लागू है, जो मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, फिशिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है।