Kuwait New Law: कुवैत का नया फरमान, बिना लाइसेंस पैसे भेजने और लोन देने पर होगी 6 महीने की जेल
कुवैत के सेंट्रल बैंक (CBK) ने देश में बिना लाइसेंस चल रहे फाइनेंस और पैसे भेजने वाली सेवाओं को लेकर एक नया और सख्त आदेश जारी किया है। अब कुवैत में बिना लाइसेंस के पैसे ट्रांसफर करना या लोन देना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। सरकार ने आम नागरिकों और प्रवासियों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। इस नए नियम का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो गैर-कानूनी तरीके से पैसे भारत या अन्य देशों में भेजते हैं या सोशल मीडिया पर दिखने वाले अनजान लोन ऑफर के जाल में फंस जाते हैं।
नया नियम और सजा के प्रावधान क्या हैं?
कुवैत सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए नया कानून 162/2025 लागू किया है। इसके तहत बिना लाइसेंस के वित्तीय लेन-देन करना अब केवल एक सामान्य नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। इसमें सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- व्यक्तियों के लिए सजा: जो लोग व्यक्तिगत रूप से इस तरह के अवैध काम में पकड़े जाएंगे, उन्हें 6 महीने तक की जेल या 3,000 कुवैती दिनार (KD) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
- कंपनियों के लिए सजा: अगर कोई कंपनी या प्राइवेट संस्था बिना लाइसेंस के वित्तीय सेवाएं देती पाई गई, तो उस पर 5,000 से लेकर 20,000 कुवैती दिनार तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही कंपनी और उसकी शाखाओं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा।
आम लोगों और प्रवासियों पर इसका क्या असर होगा?
कुवैत में काम करने वाले बहुत से भारतीय और अन्य प्रवासी अपने घर पैसे भेजने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं। सेंट्रल बैंक ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस वाले एजेंटों के जरिए पैसे भेजना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे लोगों की गाढ़ी कमाई डूबने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही यह मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। अधिकारियों ने लोगों को सोशल मीडिया पर मिलने वाले ‘क्विक लोन’ यानी तुरंत लोन देने वाले विज्ञापनों से भी सावधान रहने को कहा है।
शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें?
सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत ने ‘दिराया’ (Let’s Be Aware) नाम से एक जागरूकता अभियान चलाया है। गृह मंत्रालय के साथ मिलकर सरकार इस पर पैनी नजर रख रही है। आम लोगों की सुविधा के लिए सेंट्रल बैंक ने शिकायत करने के लिए विशेष नंबर और ईमेल आईडी जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के पैसे भेजने या फाइनेंस का काम करता दिखता है, तो उसकी सूचना इन नंबरों पर दी जा सकती है।
- फोन नंबर: 22972999
- ईमेल: [email protected]




