कुवैत में काम करने वाले प्रवासी कामगारों (Expats) के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। कुवैत सरकार के नए लेबर नियमों के तहत प्रवासियों को अपनी नौकरी और सेक्टर बदलने का बेहतरीन मौका मिला है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) को नए नियमों के तहत अब तक 11,654 प्रवासी कामगारों के वीज़ा ट्रांसफर के आवेदन मिले हैं। यह नियम उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो अपनी नौकरी बदलना चाहते थे और बेहतर अवसर की तलाश में थे।

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कुवैत में वीज़ा ट्रांसफर के लिए किस सेक्टर से आए सबसे ज़्यादा आवेदन?

कुवैत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, 23 मई 2026 तक कुल 11,654 ट्रांसफर आवेदनों को मंजूरी दी गई है। यह प्रक्रिया फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह द्वारा जारी किए गए मंत्रालयी निर्णय संख्या (2) ऑफ 2026 के तहत चलाई जा रही है। इसका फायदा उठाकर लोग अलग-अलग सेक्टरों में अपनी नौकरी बदल रहे हैं।

विभागों के अनुसार आवेदनों का विवरण इस प्रकार है:

सेक्टर का नाम (Sector) आवेदनों की संख्या (Requests) प्रतिशत (Percentage)
छोटे व्यवसाय (Small Businesses) 7,016 60.2%
कृषि क्षेत्र (Agricultural Sector) 2,160 18.5%
औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Sector) 1,293 11.1%
पशुधन क्षेत्र (Livestock Sector) 1,057 9.1%
मछली पालन क्षेत्र (Fishing Sector) 128 1.1%

1 साल से पहले नौकरी बदलने का क्या है नया नियम?

कुवैत के आधिकारिक गजट ‘कुवैत अलयावम’ में 24 मई 2026 को एक नया प्रशासनिक निर्णय संख्या (680) ऑफ 2026 प्रकाशित किया गया है। इस नए नियम के तहत प्रवासियों को 1 साल की सर्विस पूरी करने से पहले भी नौकरी बदलने की छूट दी गई है। हालांकि, यह छूट कुछ खास परिस्थितियों में ही मिलेगी:

  • अगर नियोक्ता (Employer) वीज़ा या रेजिडेंसी की प्रक्रिया पूरी करने में लापरवाही करता है।
  • अगर कंपनी की फाइलें सस्पेंड या प्रतिबंधित (Restricted) कर दी गई हैं।
  • अगर नियोक्ता ने प्रवासी के खिलाफ झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज कराई हो।
  • यदि नियोक्ता लेबर कानून संख्या (6) ऑफ 2010 का उल्लंघन करता है।

इन खास मामलों में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) सीधे शिकायतों की समीक्षा करेगा और कर्मचारी को कंपनी बदलने की अनुमति देगा। वैसे सामान्य मामलों में ट्रांसफर के लिए पुराने नियोक्ता (Spensor) की मंजूरी होना अभी भी जरूरी है। PAM की डायरेक्टर जनरल इंजीनियर रबाब अल-ओसैमी ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का उद्देश्य नियोक्ताओं और कामगारों दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाना है।

वीज़ा ट्रांसफर की अंतिम तारीख और आवेदन का तरीका क्या है?

कुवैत सरकार ने इस विशेष ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए दो महीने का समय दिया है, जो 1 मई से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगा। योग्य प्रवासी श्रमिक इस अवधि के भीतर अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। सभी ट्रांसफर आवेदन PAM के ऑनलाइन पोर्टल As’hal Companies के माध्यम से जमा किए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रवासियों को ध्यान रखना चाहिए कि जॉब टाइटल्स या शैक्षणिक योग्यताओं में बदलाव करने पर अभी भी प्रतिबंध लागू है, ताकि वर्क परमिट के गलत इस्तेमाल को रोका जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में नया वीज़ा ट्रांसफर नियम कब तक लागू रहेगा?

यह नियम एक अस्थायी अवधि के लिए लागू किया गया है, जिसके तहत प्रवासी कामगार 1 मई से 30 जून 2026 तक अपने वीज़ा ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या बिना एक साल पूरा किए कुवैत में नियोक्ता बदला जा सकता है?

हाँ, नए नियमों के अनुसार यदि नियोक्ता लेबर कानूनों का उल्लंघन करता है, रेजिडेंसी प्रक्रिया में देरी करता है, या कंपनी की फाइल सस्पेंड होती है, तो प्रवासी श्रमिक 1 साल पूरा होने से पहले भी ट्रांसफर ले सकते हैं।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com