कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन (PACI) ने आधिकारिक रिकॉर्ड से 427 लोगों के रहने के पते यानी residential addresses को रद्द कर दिया है। यह जानकारी 24 मई 2026 को कुवैत के आधिकारिक राजपत्र ‘Kuwait Alyoum’ में प्रकाशित की गई है। जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें तुरंत अपना नया पता रजिस्टर करना होगा नहीं तो उन्हें भारी कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
क्यों रद्द किए गए इन लोगों के सिविल रिकॉर्ड से एड्रेस?
पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन (PACI) के अनुसार, इन 427 एड्रेस को रद्द करने के पीछे कुछ मुख्य वजहें हैं। विभाग ने साफ किया है कि मकान मालिकों की घोषणाओं के बाद या फिर उन इमारतों के ढहाए जाने के कारण यह कदम उठाया गया है जहां ये लोग पहले रजिस्टर्ड थे। जब कोई मकान मालिक किसी किरायेदार के वहां न रहने की घोषणा करता है या वह इमारत ही नहीं बचती है, तो नियमों के तहत वहां का एड्रेस सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है।
30 दिन के अंदर करें सुधार, वरना लगेगा 100 दीनार का जुर्माना
इस फैसले से प्रभावित सभी लोगों को अपना नया पता दर्ज कराने के लिए केवल 30 दिनों का समय मिला है। कुवैत सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल तरीका अपनाने की सलाह दी है। लोग Sahel mobile application का इस्तेमाल करके अपने पते की जानकारी को आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति इस तय सीमा के अंदर अपना नया एड्रेस रजिस्टर नहीं कराता है, तो उस पर वर्ष 1982 के कानून संख्या 32 की धारा 33 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 100 कुवैती दीनार (KD) तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना जितने लोगों का पता अपडेट नहीं होगा, उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। इसलिए सभी प्रभावित लोगों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा कर लें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में सिविल आईडी का पता रद्द होने पर क्या करना होगा?
प्रभावित व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर ‘Sahel mobile application’ का उपयोग करके अपना नया पता दर्ज करना होगा या अपनी जानकारी में सुधार करना होगा।
तय समय पर एड्रेस अपडेट नहीं करने पर क्या सजा मिलेगी?
यदि आप 30 दिनों के भीतर अपना पता अपडेट नहीं करते हैं, तो कुवैत कानून के तहत 100 कुवैती दीनार (KD) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।