कुवैत में रहने वाले लोगों के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन यानी PACI ने आधिकारिक राजपत्र ‘कुवैत टुडे’ में घोषणा की है कि 319 लोगों के आवासीय पते को कैंसिल कर दिया गया है। विभाग ने सभी प्रभावित लोगों को अपने नए पते की जानकारी दर्ज कराने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। समय सीमा के भीतर ऐसा न करने वाले लोगों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा।

क्यों रद्द किए गए लोगों के पते और अब क्या करना होगा?

PACI के अनुसार, इन पतों को रद्द करने के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण मकान मालिकों द्वारा दी गई आधिकारिक घोषणाएं हैं और दूसरा कारण उन इमारतों का गिराया जाना है जहां ये लोग पहले रह रहे थे। प्रभावित लोगों को अब 30 दिनों के भीतर अपने नए पते को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए वे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ PACI मुख्यालय जा सकते हैं या फिर अपने मोबाइल फोन पर Sahel ऐप की मदद ले सकते हैं।

समय सीमा समाप्त होने पर लगेगा 100 KD का भारी जुर्माना

अगर कोई भी व्यक्ति इस 30 दिनों की तय समय सीमा के भीतर अपना नया पता दर्ज नहीं कराता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1982 के कानून संख्या 32 के अनुच्छेद 33 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले हर एक व्यक्ति पर 100 कुवैती दीनार (KD) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के जरिए लोगों को सिविल आईडी कार्ड और स्वास्थ्य जैसी सरकारी सेवाएं मिल पाती हैं।

पहले भी की जा चुकी है ऐसी कार्रवाई

  • मई 2026 में कार्रवाई: इससे पहले भी PACI ने सख्त कदम उठाते हुए करीब 427 लोगों के पते रद्द किए थे और उन्हें भी 30 दिनों का समय दिया गया था।
  • दिसंबर 2025 में डिजिटल सेवा: विभाग ने Sahel ऐप पर एक नई इलेक्ट्रॉनिक सेवा ‘रेसिडेंट कैंसिलेशन’ शुरू की थी ताकि मकान मालिक अपने घरों में रहने वाले लोगों का नाम खुद ऑनलाइन हटा सकें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में अपना नया पता अपडेट करने के लिए कितना समय दिया गया है?

PACI की आधिकारिक घोषणा के बाद प्रभावित लोगों को अपना नया पता रजिस्टर कराने के लिए कुल 30 दिनों का समय दिया गया है।

पते को अपडेट करने के लिए कौन से दो तरीके उपलब्ध हैं?

लोग जरूरी दस्तावेजों के साथ स्वयं PACI के मुख्यालय जाकर या फिर Sahel मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन अपना पता अपडेट कर सकते हैं।

तय समय पर पता अपडेट न करने पर कितना जुर्माना लगेगा?

दिए गए 30 दिनों के भीतर अपना आवासीय पता अपडेट नहीं करने वाले व्यक्ति पर 100 कुवैती दीनार (KD) का जुर्माना लगाया जाएगा।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.