कुवैत में रहने वाले प्रवासियों और आम लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन (PAFN) ने देश में बिकने वाले मीट की सुरक्षा और उसकी गुणवत्ता को लेकर बेहद कड़े कदम उठाए हैं। आने वाले त्योहार ईद-उल-अजहा को देखते हुए सरकार ने सभी कसाईखानों और बाजारों में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोगों की सेहत के साथ समझौता करने वाले दुकानदारों पर तुरंत कार्रवाई होगी।

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कुवैत सरकार ने मीट चेकिंग के लिए क्या नियम बनाए हैं?

सार्वजनिक खाद्य और पोषण प्राधिकरण ने कुवैत के सभी बाजारों में चौबीसों घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस चेकिंग अभियान में मुख्य रूप से तीन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला यह कि दुकानों में स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, दूसरा वहां काम करने वाले कर्मचारियों के पास वैध मेडिकल सर्टिफिकेट है या नहीं, और तीसरा मीट को सही तापमान पर और सुरक्षित तरीके से रखा गया है या नहीं। सरकार ने बिना लाइसेंस वाले घूमते-फिरते कसाइयों से मीट न खरीदने की सख्त हिदायत दी है क्योंकि इससे स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान हो सकता है।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई होगी?

अधिकारियों के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बिल्कुल भी ढील नहीं दी जाएगी। हाल ही में मार्च 2026 के दौरान राजधानी गवर्नरेट में पांच बड़ी खाद्य दुकानों को नियमों का उल्लंघन करने पर बंद कर दिया गया था। ये दुकानें जमे हुए मीट को पिघलाकर ताजा बताकर बेच रही थीं और खराब हो चुका मीट ग्राहकों को दे रही थीं। इसके साथ ही कुवैत में आयात होने वाले सभी मीट के लिए साल 2023 के नियम लागू हैं, जिसके तहत बिना वैध हलाल सर्टिफिकेट के देश में मीट लाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

खाड़ी देशों के बीच फूड सेफ्टी को लेकर क्या चल रही है चर्चा?

कुवैत के अधिकारियों ने खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों के साथ मिलकर एक समान खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की वकालत की है। इसके तहत पूरे खाड़ी क्षेत्र में वैश्विक मानकों के अनुसार ही खाद्य पदार्थों की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने देश के नागरिकों और प्रवासियों को आश्वस्त किया है कि देश में मीट और अन्य खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है और प्रयोगशालाएं लगातार भोजन की शुद्धता जांचने का काम कर रही हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में किस प्रकार के कसाइयों से मीट खरीदने पर रोक लगाई गई है?

कुवैत सरकार के खाद्य विभाग ने लोगों को बिना लाइसेंस वाले घूमते-फिरते कसाइयों से मीट न खरीदने की चेतावनी दी है क्योंकि इनसे संक्रमण और बीमारियों का खतरा रहता है।

कुवैत में बाहर से आने वाले मीट के लिए क्या नियम जरूरी हैं?

कुवैत में आयात होने वाले सभी प्रकार के मीट और मीट उत्पादों के लिए ‘हलाल स्लॉटर सर्टिफिकेट’ होना अनिवार्य है, जिसके बिना आयात की अनुमति नहीं मिलती है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com