कुवैत में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्री (PAI) ने देश के छह अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में बने 51 इंडस्ट्रियल प्लॉट को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह फैसला सरकारी गजट में 7 जून 2026 को प्रकाशित किया गया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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किन इलाकों के प्लॉट हुए बंद और क्या थे उल्लंघन?

पब्लिक अथॉरिटी फॉर… इंडस्ट्री (PAI) ने कुवैत के छह प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में यह बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत जिन क्षेत्रों के प्लॉट बंद किए गए हैं, उनकी सूची इस प्रकार है:

  • अल-मिरकाब (Al-Mirqab): 28 प्लॉट
  • अल-शुवैख (Al-Shuwaikh): 12 प्लॉट
  • अमघारा (Amghara): 7 प्लॉट
  • सुभान (Subhan): 2 प्लॉट
  • अल-रई (Al-Rai): 1 प्लॉट
  • अल-मुस्तकबाल (Al-Mustaqbal): 1 प्लॉट

इन जगहों पर कई तरह के नियमों का उल्लंघन पाया गया था। इनमें ऑपरेटिंग लाइसेंस का खत्म होना, बिना अनुमति के काम रोकना, बिना मंजूरी के इमारतें बनाना, तय सीमा से बाहर कब्जा करना, फायर सेफ्टी लाइसेंस न होना और बिना परमिट के व्यापारिक गतिविधियां चलाना शामिल है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी छूट पर आयात की गई मशीनों और सामानों का गलत इस्तेमाल भी पकड़ा गया है।

नया नियम और प्लॉट वापस लेने का कानून

कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और PAI के चेयरमैन ओसामा बूदाई (Osama Boodai) ने मिनिस्ट्रियल डिक्री नंबर 8/2026 जारी की थी। इस नए कानून के तहत सरकार के पास नियम तोड़ने वाले औद्योगिक, सर्विस और क्राफ्ट प्लॉट को वापस लेने का पूरा अधिकार है।

अगर कोई गलत जानकारी देकर लाइसेंस लेता है, बिना वजह काम बंद करता है, प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराता या गैर-कानूनी तरीके से जगह को किसी और को किराए पर देता है, तो उसका प्लॉट वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही खाली न करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा जो सालाना फीस का 25% से शुरू होकर चौथे महीने से 100% तक हो सकता है।

गलती सुधारने के लिए मिला एक महीने का समय

सरकार ने प्रभावित प्लॉट मालिकों को अपनी गलतियों को सुधारने और सभी नियमों का पालन करने के लिए बंद होने की तारीख से एक महीने का समय दिया है। इस ग्रेस पीरियड के अंदर अगर उल्लंघन को ठीक नहीं किया गया, तो प्रशासन आगे की सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर देगा। अधिकारियों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में किन औद्योगिक क्षेत्रों के प्लॉट बंद किए गए हैं?

कुवैत के छह क्षेत्रों अल-मिरकाब (28 प्लॉट), अल-शुवैख (12 प्लॉट), अमघारा (7 प्लॉट), सुभान (2 प्लॉट), अल-रई (1 प्लॉट) और अल-मुस्तकबाल (1 प्लॉट) में कुल 51 प्लॉट बंद किए गए हैं।

प्लॉट मालिकों को नियम ठीक करने के लिए कितना समय दिया गया है?

पब्लिक अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्री (PAI) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लॉट मालिकों को अपनी कमियां दूर करने के लिए एक महीने का समय दिया है।

नियमों का पालन न करने पर क्या जुर्माना लगाया जाएगा?

प्लॉट खाली न करने पर सालाना फीस का 25% जुर्माना लगेगा, जो चौथे महीने से बढ़कर 100% तक हो सकता है और साथ ही दैनिक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.