कुवैत के दक्षिण अमघारा (South Amghara) इलाके में व्यापार करने वालों के लिए बड़ी खबर है। Public Authority for Industry (PAI) ने एक साथ 30 इंडस्ट्रियल प्लॉट बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई उन ऑपरेटरों के खिलाफ हुई है जिन्होंने अनिवार्य फायर सेफ्टी लाइसेंस नहीं लिया था।

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फायर सेफ्टी लाइसेंस के बिना बंद हुए प्लॉट

PAI ने यह फैसला आधिकारिक गजट ‘Kuwait Alyawm’ में 14 जून 2026 को प्रकाशित किया। सरकार का कहना है कि औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा मानकों का पालन करना बहुत जरूरी है ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। जिन लोगों ने फायर लाइसेंस नहीं बनवाया था, उनके प्लॉट अब बंद कर दिए गए हैं।

नया नियम और सख्त कार्रवाई

5 मई 2026 से एक नया कानून ‘Ministerial Resolution No. 8 of 2026’ लागू हुआ है। इस कानून के तहत PAI को यह अधिकार मिला है कि अगर कोई प्लॉट मालिक पर्यावरण या सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका प्लॉट वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा, अगर किसी प्लॉट पर लगातार 6 महीने तक कोई औद्योगिक काम नहीं होता है, तो भी उसे जब्त किया जा सकता है।

सिर्फ अमघारा ही नहीं, कई इलाकों में हुई कार्रवाई

PAI पिछले कुछ समय से नियमों को लेकर काफी सख्त है। 10 जून 2026 को 6 अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में 51 प्लॉट बंद किए गए थे, जिनमें अवैध निर्माण और गलत इस्तेमाल जैसे कारण थे। इससे पहले 7 जून को भी 51 प्लॉट बंद हुए थे, जिनमें अमघारा के 7 प्लॉट शामिल थे। वहीं 24 मई 2026 को 11 अलग-अलग इलाकों के 23 प्लॉट वापस लेने का आदेश दिया गया था।

क्या है राहत का मौका

PAI ने स्पष्ट किया है कि फायर सेफ्टी नियमों का पालन करना हर ऑपरेटर के लिए जरूरी है। आमतौर पर प्लॉट मालिकों को अपनी कमियां सुधारने और जरूरी मंजूरी लेने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। अगर इस समय सीमा के अंदर लाइसेंस नहीं लिया गया, तो कानूनी और प्रशासनिक सजा और भी सख्त हो जाएगी।