कुवैत सरकार ने देश में औद्योगिक जमीनों के इस्तेमाल को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्री (PAI) ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कई औद्योगिक प्लॉटों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी गजट ‘अल-कुवैत अल-यौम’ में जारी नए मंत्री स्तरीय फैसले के बाद सोमवार, 25 मई 2026 को प्रभावित प्लॉट धारकों को खाली करने के आधिकारिक नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस कार्रवाई के तहत कुल 11 औद्योगिक क्षेत्रों में फैले 23 औद्योगिक प्लॉटों को बंद करने और उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

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किन वजहों से वापस लिए जा रहे हैं ये औद्योगिक प्लॉट?

कुवैत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और PAI के चेयरमैन ओसामा बूदाई द्वारा जारी नए नियम (प्रस्ताव संख्या 8 ऑफ 2026) के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इन प्लॉटों को वापस लेने के मुख्य कारणों में शामिल हैं:

  • गलत जानकारी या गैर-कानूनी तरीके से प्लॉट का आवंटन हासिल करना।
  • PAI की मंजूरी के बिना लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक उत्पादन बंद रखना।
  • प्लॉट का इस्तेमाल उस काम के लिए न करना जिसके लिए उसे अलॉट किया गया था।
  • बिना अनुमति के किसी तीसरे पक्ष को प्लॉट किराए पर देना या उसे इस्तेमाल करने देना।
  • पर्यावरण सुरक्षा या औद्योगिक सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना।

खाली न करने पर क्या होगी कार्रवाई और कितना लगेगा जुर्माना?

नोटिस जारी होने के बाद प्लॉट धारकों को जगह खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। अगर कोई तय समय में प्लॉट खाली नहीं करता है, तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अलावा, नियमों में जुर्माने और भुगतान का भी कड़ा प्रावधान है:

  • अतिरिक्त समय की अनुमति: विशेष परिस्थितियों में खाली करने की अवधि को 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अतिरिक्त अवधि का पूरा शुल्क पहले ही जमा करना होगा।
  • देरी पर जुर्माना: देरी से कब्जा सौंपने पर पहले महीने के लिए वार्षिक उपयोग शुल्क का 25 प्रतिशत जुर्माना लगेगा, जो चौथे महीने तक बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगा।
  • रोजाना का जुर्माना: छोटी औद्योगिक वर्कशॉप और क्राफ्ट यूनिटों पर हर दिन 100 कुवैती दीनार का जुर्माना अलग से लगाया जाएगा।

क्या प्रभावित पक्षों को अपील करने का मौका मिलेगा?

नए नियम के अनुसार, जो भी प्लॉट धारक इस फैसले से असहमत हैं, उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है। प्रभावित पक्ष इस फैसले या नोटिस के जारी होने के 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत (Grievance) दर्ज करा सकते हैं। जब तक इस शिकायत का पूरी तरह से निपटारा नहीं हो जाता, तब तक प्लॉट खाली कराने की कार्रवाई को स्थगित रखा जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत सरकार यह सख्त कार्रवाई क्यों कर रही है?

कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्री (PAI) का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक जमीनों के प्रबंधन को बेहतर बनाना, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकना और आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

नोटिस मिलने के बाद खाली करने के लिए कितना समय मिलता है?

नोटिस जारी होने के बाद प्लॉट धारकों को जगह खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है, जिसे विशेष अनुरोध पर 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.