Kuwait Labour Update: 1 मई से बदलेंगे नियम, इन सेक्टर के कर्मचारियों को मिलेगी सेक्टर बदलने की छूट

कुवैत की सरकार ने लेबर मार्केट को संतुलित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब कुछ खास सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को कुछ समय के लिए दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर होने की मंजूरी मिलेगी। यह आदेश First Deputy Prime Minister शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबाह के निर्देश पर जारी किया गया है। इससे वहां काम करने वाले भारतीय और अन्य प्रवासियों को काम के नए अवसर मिल सकते हैं।

कौन से सेक्टर के वर्कर्स को मिलेगा फायदा और क्या है तारीख

यह नया नियम 1 मई 2026 से लागू होगा और 30 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने कुछ खास क्षेत्रों को इसके लिए चुना है जिनमें SME (छोटे और मध्यम उद्योग), इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक और फिशिंग सेक्टर शामिल हैं। इस समय के दौरान ये वर्कर्स किसी अन्य योग्य सेक्टर में जा सकेंगे।

  • यह ट्रांसफर पूरी तरह से अस्थायी होगा।
  • सेक्टर बदलने के लिए मूल कंपनी या नियोक्ता (employer) की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
  • यह कदम लेबर मार्केट में लचीलापन लाने के लिए उठाया गया है।

कुवैत में श्रम कानूनों में अन्य बड़े बदलाव

कुवैत की Public Authority for Manpower (PAM) श्रम कानूनों को आधुनिक बनाने पर जोर दे रही है। PAM की डायरेक्टर-जनरल रबाब अल-ओसैमी ने बताया कि श्रम बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नियमों की समीक्षा की जा रही है और इसके लिए कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जा रही है।

बदलाव/नियम विवरण
नया रेजीडेंसी कानून जनवरी 2026 में लागू हुआ, वर्क परमिट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए।
फ्री वर्क क्लॉज रेजीडेंसी ट्रेडिंग को रोकने के लिए नए परमिट की योजना।
वेतन नियम छूट मछली पकड़ने और कृषि क्षेत्र को जनवरी 2026 तक वेतन नियमों के लिए समय मिला था।

आम प्रवासियों पर इसका क्या असर होगा

कुवैत में काम करने वाले मजदूरों के लिए यह खबर राहत भरी है क्योंकि इससे उन्हें अपनी स्किल्स के हिसाब से दूसरे सेक्टर में मौका मिल सकेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य मानव पूंजी का सही इस्तेमाल करना और वर्क परमिट की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। प्रशासन ने सख्त निर्देश भी दिए हैं कि नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों की फाइलें बंद की जा सकती हैं।