Kuwait में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। वहां की सरकार ने मजदूरों और कर्मचारियों के लिए सेक्टर बदलने का एक अस्थायी सिस्टम शुरू किया है। इसका मकसद भर्ती के खर्च को कम करना और लेबर मार्केट को संतुलित करना है। यह मौका केवल कुछ समय के लिए ही मिलेगा और इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं।

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कब से कब तक लागू रहेगा यह नियम और कौन से सेक्टर इसमें शामिल हैं?

First Deputy Prime Minister और Minister of Interior Sheikh Fahad Al-Yousef Al-Sabah ने इस नीति को मंजूरी दी है। इसे Ministerial Decision No. (2) of 2026 के तहत लागू किया गया है। यह सिस्टम 1 मई से 30 जून 2026 तक, यानी सिर्फ दो महीने के लिए प्रभावी रहेगा।

  • इस नियम के तहत 6 खास सेक्टरों के कर्मचारियों को दूसरे योग्य सेक्टर में जाने की अनुमति मिलेगी।
  • इनमें Small and Medium Enterprises (SMEs), औद्योगिक (industrial), कृषि (agricultural), चरागाह (grazing), मछली पकड़ने (fishing) और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्टर शामिल हैं।

ट्रांसफर के लिए क्या शर्तें हैं और आवेदन कैसे करें?

अगर कोई कर्मचारी अपना सेक्टर बदलना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि उसके मौजूदा मालिक (Employer) की मंजूरी होनी चाहिए। बिना मालिक की सहमति के कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा।

आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। इसके लिए PAM ने As’hal Companies नाम का एक पोर्टल बनाया है, जहाँ मालिकों को ट्रांसफर के लिए औपचारिक अनुरोध भेजना होगा। PAM ने साफ कर दिया है कि इस फैसले के दायरे से बाहर किसी भी तरह की ट्रांसफर शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। पुराने कानूनी नियम और समय सीमा वैसे ही लागू रहेंगे।

अधिकारियों ने इस फैसले के पीछे क्या कारण बताए हैं?

PAM के डिप्टी डायरेक्टर Nasser Al-Mutairi ने बताया कि विदेश से नए वर्कर बुलाने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आर्थिक स्थितियों को देखते हुए लिया गया है ताकि लेबर मार्केट में संतुलन बना रहे। Director General Eng. Rabab Al-Osaimi ने पुष्टि की कि सरकार मालिकों और कर्मचारियों दोनों के हितों का ध्यान रख रही है। Labor Relations Department के Ali Al-Dalmani ने बताया कि ट्रांसफर की प्रक्रिया को अब ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए आसान बना दिया गया है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में सेक्टर ट्रांसफर का यह नियम कितने दिन के लिए है?

यह एक अस्थायी व्यवस्था है जो केवल दो महीने के लिए, 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

क्या कर्मचारी बिना मालिक की अनुमति के नौकरी बदल सकता है?

नहीं, इस नए नियम के तहत भी कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए उसके पुराने मालिक की मंजूरी लेना अनिवार्य है।

ट्रांसफर के लिए आवेदन कहाँ करना होगा?

ट्रांसफर के लिए आवेदन PAM के डिजिटल प्लेटफॉर्म ‘As’hal Companies’ के जरिए किया जाएगा।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com