Kuwait New Rule: कुवैत में प्रतिबंधित सेक्टर के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब बदल सकेंगे नौकरी, नया नियम 1 मई से लागू.

कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने प्रतिबंधित सेक्टरों में काम करने वाले वर्कर्स को अब दूसरी जगह ट्रांसफर होने की अनुमति दे दी है। यह फैसला शेख फहद अल-यूसुफ ने लिया है, जिससे वहां रह रहे भारतीय और अन्य विदेशी कामगारों को काफी राहत मिलेगी।

किन सेक्टर के वर्कर्स अब नौकरी बदल सकेंगे?

नए नियम के मुताबिक, अब छोटे और मध्यम उद्यमों (SME), उद्योग, खेती, भेड़ पालन और मछली पकड़ने के काम से जुड़े लोग अपनी नौकरी बदल सकते हैं। यह फैसला मिनिस्टिरियल रेजोल्यूशन नंबर 2 ऑफ 2026 के तहत लिया गया है। हालांकि, ट्रांसफर के लिए पुराने मालिक यानी एम्प्लॉयर की मंजूरी लेना अभी भी अनिवार्य होगा।

यह नियम कब से और कब तक लागू रहेगा?

सरकार ने इस नियम के लिए एक सीमित समय तय किया है। यह सुविधा 1 मई 2026 से शुरू होगी और 30 जून 2026 तक ही प्रभावी रहेगी। यह फैसला पुराने नियमों जैसे रेजोल्यूशन नंबर 9 ऑफ 2016 और 842 ऑफ 2015 के अपवाद के तौर पर लाया गया है ताकि वर्कर्स को अवसर मिल सकें।

नए नियम की मुख्य बातें

विवरण जानकारी
नियम का नाम मिनिस्टिरियल रेजोल्यूशन नंबर 2 ऑफ 2026
लागू होने की तारीख 1 मई 2026 से 30 जून 2026
अनिवार्य शर्त पुराने मालिक की मंजूरी जरूरी
शामिल सेक्टर SME, खेती, उद्योग, मछली पालन और भेड़ पालन
घोषणा करने वाले अधिकारी शेख फहद अल-यूसुफ (PAM चेयरमैन)