कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। Public Authority for Manpower (PAM) ने कुछ खास प्रतिबंधित सेक्टरों के वर्कर्स के लिए नौकरी बदलने यानी ट्रांसफर की अनुमति दे दी है। यह मौका 30 जून तक ही सीमित है, इसलिए जो लोग अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, उन्हें समय रहते आवेदन करना होगा।
ट्रांसफर के लिए कौन से सेक्टर शामिल हैं और क्या हैं नियम?
इस फैसले के तहत उन वर्कर्स को राहत दी गई है जो खास तौर पर प्रतिबंधित सेक्टरों में काम कर रहे हैं। यह नियम 1 मई 2026 से लागू हो चुका है और 30 जून 2026 तक मान्य रहेगा। इसमें निम्नलिखित सेक्टर शामिल हैं:
- छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs)
- इंडस्ट्रियल सेक्टर (उद्योग)
- खेती और पशुपालन (Agriculture and Grazing)
- मछली पालन सेक्टर (Fishing)
- सरकारी कॉन्ट्रैक्ट और छोटे प्रोजेक्ट्स
ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। आवेदन केवल ‘As’hal’ डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ही किए जा सकेंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वर्कर का ट्रांसफर तभी होगा जब उसके पुराने मालिक (Original Employer) की मंजूरी होगी। PAM ने साफ कर दिया है कि इस नियम के दायरे से बाहर किसी भी ट्रांसफर से जुड़ी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और कौन हैं जिम्मेदार अधिकारी?
यह फैसला First Deputy Prime Minister और Minister of Interior Sheikh Fahad Al-Yousef Al-Sabah ने लिया है, जो PAM के बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह एक अस्थायी कदम है ताकि लेबर मार्केट की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
PAM की डायरेक्टर जनरल Eng. Rabab Al-Osaimi ने बताया कि यह फैसला केवल कुछ समय के लिए है और इसमें सभी कानूनी नियमों का पालन करना होगा ताकि किसी भी पक्ष का नुकसान न हो। वहीं, लेबर अफेयर्स के डिप्टी डायरेक्टर Nasser Al-Mutairi ने कहा कि बाहर से नए वर्कर्स को बुलाने का खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मौजूदा लेबर मार्केट में लचीलापन लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इससे उन जगहों पर मैनपावर भेजना आसान होगा जहाँ उनकी ज्यादा मांग है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या पुराने मालिक की मंजूरी के बिना ट्रांसफर संभव है?
नहीं, नए नियमों के अनुसार किसी भी वर्कर का ट्रांसफर तभी संभव होगा जब उसके पुराने मालिक (Original Employer) की मंजूरी प्राप्त होगी।
ट्रांसफर के लिए आवेदन कैसे और कहाँ करना होगा?
ट्रांसफर के लिए आवेदन केवल कंपनियों द्वारा निर्धारित ‘As’hal’ सर्विस प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल रूप से जमा किए जाने चाहिए।