कुवैत से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कुवैत के पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी (PIFSS) ने उन लोगों के लिए एक नया नियम जारी किया है जिनकी कुवैती नागरिकता रद्द कर दी गई है। सरकार के इस नए फैसले के तहत अब ऐसे लोगों को उनके सोशल सिक्योरिटी फंड का जमा पैसा वापस किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण निर्णय कुवैत के आधिकारिक राजपत्र “Kuwait Al-Youm” में प्रकाशित हो चुका है और प्रकाशन के एक महीने बाद से पूरी तरह लागू हो जाएगा।

किन लोगों को वापस मिलेगा सोशल सिक्योरिटी का पैसा?

इस नए फैसले के तहत उन लोगों को पैसा वापस मिलने का रास्ता साफ हुआ है जिनकी कुवैती नागरिकता को नागरिकता कानून की धारा 13 (4) के तहत वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही, यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो अब रिटायरमेंट पेंशन पाने की जरूरी शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। इस पैसे को पाने के लिए लाभार्थियों का नाम सक्षम सर्वोच्च समिति (Supreme Committee) द्वारा मंजूर की गई लिस्ट में शामिल होना जरूरी है।

पैसा वापस पाने के नियम और शर्तें क्या हैं?

  • क्या-क्या वापस मिलेगा: योग्य लोगों को उनके बेसिक इंश्योरेंस फंड, सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस फंड, पेंशन बढ़ोतरी फंड और फाइनेंशियल रिवॉर्ड फंड में जमा किया गया निजी योगदान वापस मिलेगा।
  • इंश्योरेंस पीरियड की फीस: अगर किसी ने इंश्योरेंस अवधि को आपस में जोड़ने (कंबाइन) के लिए कोई फीस दी थी और वह काम पूरा नहीं हुआ था, तो वह फीस भी वापस कर दी जाएगी।
  • एकमुश्त भुगतान: यह सारा रिफंड एक बार में ही यानी एकमुश्त (Lump Sum) दिया जाएगा। इसके लिए आवेदनकर्ता को पीआईएफएसएस (PIFSS) के तय फॉर्म पर अप्लाई करना होगा।
  • बकाया कर्ज की कटौती: अगर आवेदन करने वाले व्यक्ति पर पीआईएफएसएस (PIFSS) का कोई पुराना कर्ज बकाया है, तो रिफंड की रकम में से पहले वह कर्ज काटा जाएगा और बची हुई रकम ही दी जाएगी।
  • कंपनी का हिस्सा नहीं मिलेगा: ध्यान देने वाली बात यह है कि नियोक्ता या कंपनी (Employer) द्वारा जमा किया गया हिस्सा वापस नहीं किया जाएगा। केवल व्यक्ति द्वारा खुद जमा की गई रकम ही रिफंड होगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में नागरिकता छिनने के बाद रिफंड पाने के लिए क्या करना होगा?

इसके लिए योग्य लाभार्थियों को पीआईएफएसएस (PIFSS) के विशेष फॉर्म पर आवेदन करना होगा। मंजूरी मिलने के बाद पूरा पैसा एकमुश्त (एक बार में) वापस कर दिया जाएगा।

क्या कंपनी द्वारा जमा किया गया सोशल सिक्योरिटी का पैसा भी वापस मिलेगा?

नहीं, नियोक्ता या कंपनी द्वारा जमा किए गए पैसे को वापस नहीं किया जाएगा। यह नियम केवल व्यक्ति द्वारा अपनी जेब से किए गए योगदान पर ही लागू होता है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.