कुवैत में पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी (PIFSS) ने एक बड़ा फैसला लिया है। कुवैत सरकार के इस नए फैसले के तहत उन लोगों को बीमा योगदान (insurance contributions) का पैसा वापस लौटाया जाएगा जिनकी कुवैती नागरिकता वापस ले ली गई है और वे रिटायरमेंट पेंशन पाने के हकदार नहीं हैं। यह नया फैसला उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है जो नागरिकता खोने के बाद अपने जमा किए गए पैसे को लेकर चिंतित थे।
किन लोगों को वापस मिलेगा पैसा और क्या हैं नियम
इस नए फैसले के तहत केवल उन्हीं लोगों को पैसा वापस मिलेगा जो कुछ खास शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े और स्पष्ट नियम तय किए हैं जो इस प्रकार हैं
- यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनकी नागरिकता कुवैत के नागरिकता कानून की धारा 13 (4) के तहत रद्द कर दी गई है।
- पैसा पाने के लिए व्यक्ति का नाम सक्षम सुप्रीम कमेटी द्वारा मंजूर की गई लिस्ट में होना जरूरी है।
- इस फैसले के तहत केवल वही लोग रिफंड पा सकते हैं जो रिटायरमेंट पेंशन पाने की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।
- रिफंड केवल व्यक्तिगत रूप से जमा किए गए फंड जैसे बेसिक इंश्योरेंस, सप्लीमेंट्री इंश्योरेंस, पेंशन बढ़ोतरी फंड और फाइनेंशियल रिवॉर्ड फंड पर ही मिलेगा।
भुगतान का तरीका और कब से लागू होगा यह नियम
पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी (PIFSS) ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला नंबर (3) साल 2026 के तहत लिया गया है। इसे आधिकारिक राजपत्र (Official Gazette) ‘Kuwait Alyawm’ में 7 जून 2026 को प्रकाशित किया गया था। यह नया नियम इसके प्रकाशन के ठीक एक महीने बाद से पूरी तरह लागू हो जाएगा।
पैसा वापस पाने के लिए लाभार्थियों को PIFSS के तय फॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा। आवेदन मंजूर होने के बाद पूरा पैसा एकमुश्त (lump-sum) यानी एक बार में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति पर PIFSS का कोई पुराना कर्ज बकाया है, तो रिफंड की जाने वाली राशि में से उस कर्ज की कटौती पहले की जाएगी। इसके अलावा, नियोक्ता (employer) की तरफ से जमा किया गया कोई भी योगदान वापस नहीं किया जाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में नागरिकता खोने वाले लोगों को बीमा रिफंड कब से मिलना शुरू होगा?
यह नियम सरकारी गजट में 7 जून 2026 को प्रकाशित होने के ठीक एक महीने बाद से प्रभावी रूप से लागू हो जाएगा, जिसके बाद आवेदन किए जा सकेंगे।
क्या रिफंड की राशि में से कोई कटौती भी की जाएगी?
हां, यदि आवेदन करने वाले व्यक्ति पर PIFSS का कोई भी पुराना कर्ज बकाया है, तो उसे रिफंड की जाने वाली राशि में से काट लिया जाएगा।
क्या नियोक्ता (Employer) द्वारा जमा किया गया पैसा भी वापस मिलेगा?
नहीं, नियोक्ता द्वारा जमा किया गया बीमा का हिस्सा वापस नहीं किया जाएगा, केवल व्यक्ति द्वारा स्वयं जमा किया गया पैसा ही रिफंड होगा।
