कुवैत में निजी अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। म्युनिसिपल काउंसिल की टेक्निकल कमेटी ने प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग और लाइसेंस के लिए नए और सख्त नियम मंजूर किए हैं। अब अस्पतालों का निर्माण और कामकाज पहले जैसा नहीं रहेगा, जिसका सीधा असर वहां रहने वाले आम लोगों और प्रवासियों पर पड़ेगा।

प्राइवेट अस्पताल की बिल्डिंग के लिए क्या हैं नए नियम?

म्युनिसिपल काउंसिल की टेक्निकल कमेटी की हेड मुनीरा अल-अमीर ने बताया कि शेड्यूल नंबर 10 के तहत अब निजी अस्पतालों के लिए सख्त मानक तय किए गए हैं। इन नियमों का मकसद स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बढ़ाना है। अब अस्पताल केवल तय जगहों पर ही खुल सकेंगे और रिहायशी इलाकों (residential areas) में अस्पताल बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

  • जगह का निर्धारण: अस्पताल की कुल जगह अब उसकी स्पेशलिटी के आधार पर तय होगी। अगर स्टाफ के रहने की जगह बनानी है, तो एरिया और बढ़ाया जाएगा।
  • पार्किंग और एक्सेस: बेड या कमरों की संख्या के हिसाब से पार्किंग देना जरूरी होगा। साथ ही, विकलांग लोगों के लिए कुवैत कोड ऑफ एक्सेसिबिलिटी का पालन करना होगा।
  • सुरक्षा नियम: कुवैत फायर फोर्स (KFF) द्वारा जारी सुरक्षा नियमों का पालन करना अब अनिवार्य होगा।
  • कमर्शियल स्पेस: अस्पताल के अंदर केवल फार्मेसी और कैफेटेरिया जैसी सीमित दुकानों की अनुमति होगी ताकि मुख्य फोकस इलाज पर रहे।

कैश पेमेंट पर रोक और लाइसेंसिंग के नए अपडेट

स्वास्थ्य मंत्रालय (MOH) ने स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने और वित्तीय गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए पैसों के लेनदेन के तरीके को बदल दिया है। अब कोई भी निजी अस्पताल या क्लिनिक नकद पैसा नहीं ले सकेगा।

  • डिजिटल पेमेंट: 27 फरवरी 2026 से सभी निजी स्वास्थ्य केंद्रों में केवल बैंकिंग चैनलों और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के जरिए ही फीस ली जाएगी।
  • लाइसेंस पर कार्रवाई: नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। 23 अप्रैल 2026 को जांच के दौरान गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर दो डेंटल सेंटर्स के लाइसेंस रद्द कर दिए गए।
  • प्रोफेशनल लाइसेंस: स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल, नर्सिंग और अन्य स्वास्थ्य प्रोफेशन के लाइसेंस के लिए नए सामान्य नियम मंजूर किए हैं ताकि सिस्टम को आधुनिक बनाया जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या अब कुवैत के प्राइवेट अस्पतालों में कैश दे सकते हैं?

नहीं, 27 फरवरी 2026 से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कैश पेमेंट पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब भुगतान केवल डिजिटल या बैंकिंग माध्यमों से ही करना होगा।

क्या रिहायशी इलाकों में नए अस्पताल खुल सकेंगे?

नहीं, नए नियमों के मुताबिक रिहायशी और मॉडल रेजिडेंशियल इलाकों में अस्पताल बनाने की मनाही है ताकि शहरी संतुलन बना रहे।