Kuwait के पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए ऑफिस से काम करने का सख्त आदेश जारी किया है। अब किसी भी सेक्टर में फ्लेक्सिबल वर्क या घर से काम करने की सुविधा नहीं मिलेगी। यह नया नियम 28 अप्रैल 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

📰: Oman और UK के बीच हुई बड़ी मीटिंग, Strait of Hormuz की सुरक्षा पर चर्चा, अब दुनिया भर के जहाजों का रास्ता रहेगा सुरक्षित

पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का नया नियम क्या है?

प्रशासनिक सर्कुलर नंबर (13) ऑफ 2026 के जरिए यह आदेश दिया गया है कि पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के सभी सेक्टरों में 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसमें पार्शियल, स्पेशलाइज्ड और जनरल प्रॉसिक्यूशन सभी शामिल हैं। यह फैसला सिविल सर्विस कमीशन के निर्देशों के बाद लिया गया है। सरकार का मानना है कि अब स्थिति स्थिर है, इसलिए सामान्य कामकाज पर वापस लौटना जरूरी है। इस बारे में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस को भी औपचारिक रूप से सूचित कर दिया गया है।

ऑफिस बुलाने के पीछे क्या वजह है?

पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने साफ किया कि आपराधिक जांच और केस की कार्यवाही जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए ऑफिस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। ड्यूटी में कोई रुकावट न आए और आधिकारिक कामकाजी घंटों का सख्ती से पालन हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है। सीनियर प्रॉसिक्यूटर्स और यूनिट हेड्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर कर्मचारी की हाजिरी की निगरानी करें और नियमों का पालन सुनिश्चित करें। हालांकि, कुछ विशेष कार्यों वाले विभागों को जनहित में अपने समय को मैनेज करने की छूट दी गई है।

पहले क्या नियम थे और अब क्या बदला?

पिछले कुछ समय में काम करने के तरीकों में कई बदलाव हुए थे:

  • 2 मार्च 2026: सिविल सर्विस कमीशन ने नियम बनाया था कि केवल 30% कर्मचारी ऑफिस आएंगे और काम के घंटे घटाकर 6 घंटे प्रतिदिन कर दिए गए थे।
  • 22 अप्रैल 2026: मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने कुछ विभागों में अटेंडेंस बढ़ाकर 50% की थी, जिसमें रोटेशन सिस्टम लागू था।
  • 28 अप्रैल 2026: अब नए आदेश के बाद सभी कर्मचारियों को 100% ऑफिस आना होगा और पुराने सभी लचीले नियम खत्म कर दिए गए हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

पब्लिक प्रॉसिक्यूशन का नया अटेंडेंस नियम कब से लागू हुआ?

यह नियम प्रशासनिक सर्कुलर नंबर (13) के तहत 28 अप्रैल 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

क्या सभी कर्मचारियों को ऑफिस आना होगा?

हाँ, पार्शियल, स्पेशलाइज्ड और जनरल प्रॉसिक्यूशन सहित सभी सेक्टरों के लिए 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.