कुवैत के आंतरिक मंत्रालय (MOI) ने प्रवासियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब जिन लोगों के पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं और वे उसे रिन्यू नहीं करा पा रहे हैं, उन्हें रेजिडेंसी के काम करने की अनुमति मिलेगी। यह कदम उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा जो अपनी कागजी कार्रवाई को लेकर परेशान थे और जिनके पासपोर्ट रिन्यूअल में देरी हो रही थी।

नियम क्या है और किसे मिलेगा फायदा?

ब्रिगेडियर जनरल फरीद अल-मुताइरी ने 15 अप्रैल 2026 को एक सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक, अगर किसी प्रवासी का पासपोर्ट खत्म हो गया है और वह उसे रिन्यू नहीं करा पा रहा है, तो वह अपने एम्बेसी से पासपोर्ट एक्सटेंड करवाकर रेजिडेंसी के काम पूरे कर सकता है। यह फैसला क्षेत्र की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए लिया गया है ताकि प्रवासियों को परेशानी न हो।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए प्रवासियों को कुछ जरूरी कागजात जमा करने होंगे। नियमों के मुताबिक आवेदन के समय निम्नलिखित चीजें जरूरी हैं:

  • संबंधित एम्बेसी से मिला पासपोर्ट एक्सटेंशन का आधिकारिक लेटर।
  • इस लेटर का कुवैत के विदेश मंत्रालय (MOFA) से अटेस्टेशन होना अनिवार्य है।

सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?

सरकार चाहती है कि प्रवासियों को रेजिडेंसी के कामों में कोई रुकावट न आए और सरकारी दफ्तरों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। क्षेत्रीय हालातों की वजह से कई लोग पासपोर्ट रिन्यू नहीं करा पा रहे थे, इसलिए यह छूट दी गई है। अब सभी रेजिडेंसी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का पालन करें और पात्र आवेदनों को बिना किसी देरी के प्रोसेस करें।