प्राइवेट सेक्टर प्रवासी कामगारों को ध्यान रखना होगा

कुवैत में प्रवासियों के लिए अहम जानकारी दी गई है। कुवैती अधिकारियों ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर प्रवासी कामगारों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह 6 महीनों से अधिक बाहर ना रहे।

अगर कोई प्रवासी कामगार 6 महीने से अधिक विदेश में रहता है तो उसका residency permits ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आंतरिक मंत्रालय ने कहा है कि इन प्रवासी कामगारों के बाहर रहने की अवधि एक मई से 31 अक्टूबर तक जोड़ी जाएगी।

कब लागू होगा यह नियम?

अगर कोई भी प्रवासी 6 महीने से अधिक विदेश में रह जाता है तो उसका ईकामा कैंसिल हो जाएगा। यह नियम इस साल के अंत तक लागू हो सकता है। COVID-19 के कारण इस नियम में छूट दिया गया था लेकिन अब स्थिति नॉर्मल होने के बाद इसे लागू किया जा रहा है।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।