कुवैत में रहने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए जरूरी खबर है। यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (UCCS) ने पानी की बोतलों की खरीद को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। अब बाजार में पानी की खरीदारी पर लिमिट लगा दी गई है। यह फैसला आने वाले रमजान के महीने में बाजार में सामान की सप्लाई को संतुलित रखने और जमाखोरी को रोकने के लिए लिया गया है।

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नया नियम और पानी की लिमिट

कुवैत की यूनियन डायरेक्टर मारियाम अल-अवद ने निर्देश दिया है कि अब कोई भी ग्राहक एक बार में 5 कार्टन से ज्यादा पानी नहीं खरीद सकेगा। यह नियम कुवैत की सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज और उनके अधीन आने वाले सभी सेंटरों पर लागू होगा। यह एक अस्थायी आदेश है जिसे 28 फरवरी 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाजार में सभी के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे।

कीमतों और बाजार की स्थिति पर अपडेट

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है और यह फैसला केवल सुरक्षा के तौर पर लिया गया है। मंत्रालय ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि रमजान के दौरान पानी की कीमतों में कोई भी बढ़ोत्तरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कीमतों के साथ छेड़छाड़ करता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी।

विषय महत्वपूर्ण जानकारी
खरीद की सीमा अधिकतम 5 कार्टन प्रति व्यक्ति
लागू होने की तिथि 28 फरवरी 2026
लागू होने की जगह सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टोर
निगरानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (MoCI)
शिकायत का तरीका Sahel ऐप या मंत्रालय की हेल्पलाइन