कुवैत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ ने परिवहन क्षेत्र के लिए नए और कड़े नियम लागू किए हैं। ये नियम राइड-हेलिंग ऐप्स और गाड़ी किराए पर देने वाली कंपनियों के लिए हैं। सरकार का मकसद यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और पूरी व्यवस्था पर बेहतर नज़र रखना है। इन नियमों को पूरा करने के लिए कंपनियों को तीन महीने का समय दिया गया है।

ℹ: Etihad Rail Update: UAE में शुरू हुई पैसेंजर ट्रेन, अबू धाबी और फ़ुज़ैरह के बीच अब कम समय में होगा सफर

राइड-हेलिंग ऐप्स के लिए नए नियम

मिनिस्टेरियल रेजोल्यूशन नंबर 893 के तहत अब सभी राइड-हेलिंग ऑपरेटरों को ज़रूरी लाइसेंस और मंज़ूरी लेनी होगी। उन्हें हर ट्रिप का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखना होगा। सुरक्षा के लिए गाड़ियों में कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और इनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 120 दिनों तक संभाल कर रखनी होगी। सरकारी अधिकारियों के मांगने पर पैसेंजर का डेटा देना भी ज़रूरी होगा।

  • ड्राइवर की शर्तें: कुवैती ड्राइवरों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए।
  • गाड़ी की स्थिति: इस्तेमाल होने वाली गाड़ियाँ सुरक्षा मानकों और तय उम्र की सीमा के अंदर होनी चाहिए।
  • सरकारी निगरानी: जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास उन ऐप्स को ब्लॉक या सस्पेंड करने का अधिकार होगा जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे।

रेंटल कंपनियों के लिए निर्देश

मिनिस्टेरियल रेजोल्यूशन नंबर 894 के ज़रिए कार और मोटरसाइकिल रेंटल कंपनियों के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब रेंटल एग्रीमेंट अरबी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में होने चाहिए, जिसमें मालिक और किराएदार दोनों के अधिकारों का ज़िक्र हो। कंपनियों को किराए पर लेने वालों का नाम, पता, फोन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी पूरी जानकारी रखनी होगी।

  • कैमरा और बीमा: जिन रेंटल गाड़ियों के साथ ड्राइवर मिलता है, उनमें अंदरूनी कैमरे होने चाहिए। साथ ही, सभी गाड़ियों के लिए व्यापक बीमा (comprehensive insurance) अनिवार्य है, जिसे हर साल रिन्यू कराना होगा।
  • दस्तावेज़: गाड़ी के ओनरशिप पेपर में साफ़ तौर पर लिखा होना चाहिए कि गाड़ी रेंटल इस्तेमाल के लिए है।

गाड़ियों की उम्र की समय सीमा

किराये की गाड़ियों के लिए अब नई उम्र की सीमा तय कर दी गई है:

वाहन का प्रकार शुरुआती लाइसेंस की उम्र अधिकतम संचालन समय
मोटरसाइकिल 3 साल से कम 6 साल
प्राइवेट कार और मिनीबस 3 साल से कम 8 साल
ट्रक और बड़ी बसें (15+ सीटें) 5 साल से कम 15 साल

मौजूदा रेंटल कंपनियों और राइड-हेलिंग ऑपरेटरों को इन बदलावों को लागू करने के लिए तीन महीने का ग्रेस पीरियड दिया गया है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.