कुवैत में प्रवासियों और स्थानीय नागरिकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले आउटलेट्स पर प्रशासन ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कुवैत के जहांगीर (Jahra Governorate) इलाके में सड़ा हुआ मांस और खराब सब्जियों का इस्तेमाल करने वाली दुकानों को तुरंत बंद करा दिया गया है। Public Authority for Food and Nutrition (PAFN) ने चेकिंग के दौरान इन नियमों के उल्लंघन को पकड़ा और कड़ा एक्शन लेते हुए दुकानों को सील कर दिया है।
कुवैत के जहांगीर इलाके में प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?
कुवैत की अथॉरिटी PAFN ने 24 मई 2026 को Jahra Governorate में अपनी नियमित जांच के दौरान सड़ा हुआ सामान जब्त किया। इस पूरी चेकिंग के दौरान टीम ने कुल 28 नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए। इनमें से 3 दुकानें ऐसी पाई गईं जो सड़ा हुआ मांस और सड़ी सब्जियां ग्राहकों को परोसने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। इन तीनों दुकानों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया गया।
सड़ा खाना बेचने पर कुवैत में क्या सजा हो सकती है?
कुवैत में खाद्य सुरक्षा को लेकर नियम बहुत सख्त हैं ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रहे। प्रशासन के अनुसार कुवैत में खाना पूरी तरह से साफ, खाने योग्य और हलाल होना चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर ये सजाएं मिल सकती हैं:
- दोषी पाए जाने वाले आउटलेट का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।
- मामले की गंभीरता के आधार पर दुकानदार को 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।
- दोषी व्यक्ति पर 50,000 कुवैती दीनार (KD) तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
अथॉरिटी ने साफ किया है कि लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए पूरे देश में ऐसे चेकिंग अभियान लगातार चलते रहेंगे और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में सड़ा हुआ खाना बेचने पर कितना जुर्माना लग सकता है?
कुवैत के खाद्य सुरक्षा नियमों के अनुसार, सड़ा या एक्सपायर्ड खाना बेचने पर दोषी को 10 साल तक की जेल और 50,000 कुवैती दीनार तक का जुर्माना हो सकता है।
24 मई को हुई जांच में कितनी दुकानों को बंद कराया गया?
कुवैत के जहांगीर इलाके में जांच के दौरान कुल 28 नियमों के उल्लंघन पाए गए, जिनमें से 3 दुकानों को सड़े मांस और सब्जियों के इस्तेमाल के कारण तुरंत बंद कराया गया।