60 वर्ष से अधिक प्रवासियों को तत्कालीन residency permits दिया जा रहा है

लोकल न्यूजपेपर से मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्ष से अधिक प्रवासियों को तत्कालीन residency permits दिया जा रहा है। इनमें वह लोग शामिल हैं जिनके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है।

एक से तीन महीने तक वैध यह residency permits की सुविधा लोगों को दी जा रही है

आंतरिक मंत्रालय के द्वारा प्रवासियों की मुश्किल कम करने के लिए एक से तीन महीने तक वैध यह residency permits की सुविधा लोगों को दी जा रही है। Covid 19 के कारण लगी पाबन्दी के कारण कामगारों को बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ा है।

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।