कुवैत सरकार ने सड़कों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों और तेज रफ्तार में सफर करने वालों के खिलाफ अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। कुवैत के आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने साफ कर दिया है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। नए नियमों के तहत अब केवल भारी जुर्माना ही नहीं लगेगा, बल्कि गाड़ी जब्त करने, जेल भेजने और गंभीर मामलों में प्रवासियों (Expats) को देश से सीधे डिपोर्ट करने तक की कार्रवाई की जाएगी।

नए ट्रैफिक नियमों के तहत किस गलती पर कितना लगेगा जुर्माना?

कुवैत में नए ट्रैफिक कानून (Decree-Law No. 5/2025) के लागू होने के बाद से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने जुर्मानों को इस प्रकार बदल दिया है:

नियम उल्लंघन (Traffic Violation) नया जुर्माना / सजा (New Penalty/Jail)
लापरवाही से गाड़ी चलाना (Reckless Driving) 150 कुवैती दीनार (KD) जुर्माना और गाड़ी जब्त
लाल बत्ती पार करना (Running Red Light) 150 कुवैती दीनार जुर्माना या 3 महीने की जेल
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल 75 कुवैती दीनार जुर्माना या 3 महीने की जेल
शराब पीकर गाड़ी चलाना (DUI) 1,000 से 3,000 कुवैती दीनार या 1 से 3 साल की जेल
सीटबेल्ट न लगाना (Seatbelt Violation) 30 कुवैती दीनार जुर्माना
दिव्यांगों की जगह पर पार्किंग 150 कुवैती दीनार जुर्माना

इसके अलावा, जो लोग मुख्य सड़कों पर तय सीमा से अधिक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे, उन्हें 3 महीने की कैद या 500 कुवैती दीनार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। रफ्तार 150 किमी/घंटा से अधिक होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रवासियों के लिए क्यों जरूरी है इन नियमों को जानना?

कुवैत में रहने वाले प्रवासियों, विशेषकर भारतीय नागरिकों के लिए ये नियम बेहद महत्वपूर्ण हैं। नए नियमों के तहत गैर-कुवैती निवासियों को सामान्य तौर पर केवल एक ही निजी गाड़ी अपने नाम पर रजिस्टर करने की अनुमति दी गई है। यदि कोई प्रवासी बार-बार गंभीर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, गाड़ी जब्त की जा सकती है और उसे कुवैत से डिपोर्ट (निर्वासित) भी किया जा सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जून 2025 तक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण 74 प्रवासियों को पहले ही डिपोर्ट किया जा चुका है।

ट्रैफिक पुलिस की हालिया कार्रवाई और सरकारी अधिकारियों का बयान

कुवैत का ट्रैफिक विभाग लगातार सड़कों पर अभियान चला रहा है। मई 2026 में केवल एक सप्ताह के भीतर ट्रैफिक विभाग ने देश भर में अभियान चलाकर 17,834 नियमों के उल्लंघन दर्ज किए और 332 गाड़ियां जब्त कीं। कुवैत के ट्रैफिक विभाग के सहायक अवर सचिव मेजर जनरल यूसुफ अल खद्दार ने बताया कि देश में रोजाना होने वाले लगभग 90 प्रतिशत ट्रैफिक हादसों की मुख्य वजह गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना और लापरवाही से ड्राइविंग करना है। इसलिए सरकार ने इन हादसों को रोकने के लिए नियमों को बेहद सख्त कर दिया है ताकि सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या कुवैत में रफ्तार सीमा पार करने पर सीधे गिरफ्तारी हो सकती है?

हां, अगर कोई ड्राइवर तय गति सीमा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पर गाड़ी चलाता है या 150 किमी/घंटा की रफ्तार पर पकड़ा जाता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल या भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

कुवैत में प्रवासियों के लिए गाड़ी रखने की क्या सीमा तय की गई है?

नए नियमों के अनुसार, गैर-कुवैती निवासी (Expats) केवल एक निजी वाहन अपने नाम पर रजिस्टर करा सकते हैं। इससे ज्यादा गाड़ी रखने के लिए विशेष अनुमति और अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता होगी।

क्या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा सकता है?

हां, बार-बार गंभीर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रवासियों को कुवैत से डिपोर्ट किया जा सकता है। सरकार इस नियम को लेकर काफी सख्त है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.