कुवैत में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और प्रवासी कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। सिविल सर्विस कमीशन (CSC) ने गर्मी के मौसम को देखते हुए सरकारी विभागों में काम के समय को घटाने और कर्मचारियों को आने-जाने में विशेष राहत देने का ऐलान किया है। यह नया नियम 1 जून 2026 से लागू होगा और 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले से बिजली की बचत करने और गर्मियों के दौरान नेशनल पावर ग्रिड पर दबाव कम करने में काफी मदद मिलेगी।

सुबह की शिफ्ट के लिए क्या हैं नए नियम?

कुवैत सरकार ने सुबह की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई तरह की राहत दी हैं। सिविल सर्विस कमीशन के अनुसार सुबह की शिफ्ट में ड्यूटी करने वालों के काम के समय को एक घंटा कम कर दिया गया है, जिससे अब काम का समय केवल छह घंटे का होगा।

  • लचीला समय (Flexible Hours): कर्मचारी सुबह 7:00 बजे से लेकर 8:00 बजे के बीच अपनी मर्जी से दफ्तर पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्हें वहां से छह घंटे की ड्यूटी पूरी करने के बाद ही जाने की इजाजत होगी।
  • देरी से आने की छूट: सुबह की शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को 45 मिनट तक की देरी से आने की छूट दी गई है, जबकि पुरुष कर्मचारियों को 30 मिनट की छूट मिलेगी।
  • आने-जाने में अतिरिक्त राहत: सभी कर्मचारियों के लिए 30 मिनट का एक सामान्य ग्रेस पीरियड तय किया गया है, जिसका इस्तेमाल वे आते या जाते समय कर सकते हैं। महिला कर्मचारियों को इसके अलावा छुट्टी के समय 15 मिनट की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।

शाम की शिफ्ट और दोपहर में बाहर काम करने पर पाबंदी

सिविल सर्विस कमीशन के अनुसार शाम की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी शाम 5:00 बजे से पहले शुरू नहीं की जाएगी। इन कर्मचारियों को काम शुरू होने के समय 30 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, लेकिन इस समय का उपयोग वे अपनी शिफ्ट खत्म होने पर नहीं कर सकते। महिला कर्मचारियों को शाम की शिफ्ट खत्म होने पर भी 15 मिनट की छूट मिलती रहेगी।

इसके साथ ही, कुवैत में काम करने वाले मजदूरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर ने दोपहर के समय धूप में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून से 31 अगस्त के बीच सुबह 11:00 बजे से लेकर दोपहर 4:00 बजे तक खुले आसमान के नीचे काम कराने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यदि कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में गर्मियों के दौरान सरकारी ड्यूटी का समय कितना रहेगा?

सरकारी कार्यालयों में सुबह की शिफ्ट के काम के समय को 1 घंटा घटाकर अब 6 घंटे का कर दिया गया है, जो 1 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा।

दोपहर के समय खुले में काम करने पर कब से कब तक पाबंदी रहेगी?

कुवैत में 1 जून से 31 अगस्त के बीच प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक खुले आसमान के नीचे काम करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

महिला कर्मचारियों को सुबह आने में कितने समय की छूट मिलेगी?

महिला कर्मचारियों को सुबह की शिफ्ट में 45 मिनट तक देरी से आने की अनुमति दी गई है, जबकि पुरुषों के लिए यह सीमा 30 मिनट निर्धारित की गई है।