Kuwait सरकार ने गर्मियों के मौसम को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के काम के समय में बड़ी कटौती की है। अब जून से अगस्त तक ऑफिस जाने वालों को कम समय काम करना होगा। यह फैसला बिजली की बचत और भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए लिया गया है।

कुवैत में ऑफिस के समय में क्या बदलाव हुए हैं?

Civil Service Commission (CSC) ने सर्कुलर नंबर 11 जारी कर नए समय की जानकारी दी है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • तारीख: यह नियम 1 जून 2026 से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा।
  • मॉर्निंग शिफ्ट: सुबह की शिफ्ट वाले सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे एक घंटा कम कर दिए गए हैं, जिससे अब कुल 6 घंटे की ड्यूटी होगी।
  • फ्लेक्सिबल टाइमिंग: जो कर्मचारी फ्लेक्सिबल सिस्टम में हैं, वे सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे के बीच ऑफिस पहुंच सकते हैं और वहां से 6 घंटे का काम पूरा करेंगे।
  • ईवनिंग शिफ्ट: शाम की शिफ्ट अब दोपहर 5:00 बजे से पहले शुरू नहीं होगी। इसमें शुरू में 30 मिनट की छूट मिलेगी, लेकिन इसे ड्यूटी के अंत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। महिला कर्मचारियों को शिफ्ट खत्म होने पर 15 मिनट की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

बाहर काम करने वालों के लिए क्या नियम हैं?

सिर्फ ऑफिस ही नहीं, बल्कि बाहर धूप में काम करने वाले प्रवासियों और मजदूरों के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। Public Authority for Manpower ने आदेश दिया है कि 1 जून से 31 अगस्त तक सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बाहर काम करना पूरी तरह मना है।

नियमों के मुताबिक, कंपनी मालिकों को मजदूरों के लिए ठंडा पीने का पानी, आराम करने के लिए छांव वाली जगह और फर्स्ट एड का इंतजाम करना जरूरी होगा। यह कदम मजदूरों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।

काम का समय कम करने के पीछे क्या वजह है?

अधिकारियों ने बताया कि यह कदम बिजली के नेटवर्क पर दबाव कम करने के लिए लिया गया है। दोपहर 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच तापमान बहुत ज्यादा होता है, जिससे एसी और कूलिंग का इस्तेमाल बढ़ जाता है। समय कम करने से बिजली की खपत घटेगी और बिजली सेवा स्थिर बनी रहेगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में गर्मियों के लिए काम के घंटे कब से कब तक कम रहेंगे?

यह नियम 1 जून 2026 से शुरू होगा और 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगा।

बाहर धूप में काम करने की मनाही का समय क्या है?

मजदूरों के लिए सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक बाहर काम करना प्रतिबंधित है।