कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने कुछ खास सेक्टर के कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर अपनी कंपनी या सेक्टर बदलने की अनुमति दे दी है। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो मुश्किल परिस्थितियों में हैं, हालांकि इसके लिए कुछ खास शर्तों का पालन करना होगा।

कौन से सेक्टर के वर्कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और यह कब तक लागू है?

यह नया नियम मिनिस्टरियल रेजोल्यूशन नंबर (2) ऑफ 2026 के तहत लागू किया गया है। यह सुविधा केवल दो महीने के लिए उपलब्ध होगी, जो 1 मई 2026 से शुरू होकर 30 जून 2026 तक चलेगी। यह फैसला फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर शेख फहद अल-यूसुफ ने जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से पांच सेक्टर के वर्कर शामिल हैं:

  • छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs) सेक्टर
  • औद्योगिक सेक्टर
  • कृषि सेक्टर
  • चराई (Grazing) सेक्टर
  • मछली पकड़ने (Fishing) का सेक्टर

ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या है और किन बातों का ध्यान रखना होगा?

Public Authority for Manpower (PAM) की डायरेक्टर जनरल Eng. Rabab Al-Osaimi ने साफ किया है कि वर्कर का ट्रांसफर तभी होगा जब उनके पुराने मालिक यानी एम्प्लॉयर की मंजूरी होगी। बिना मंजूरी के किसी भी ट्रांसफर की शिकायत PAM स्वीकार नहीं करेगा। आवेदन करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म “As’hal/Companies” का इस्तेमाल करना होगा।

सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे और बिजनेस का काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे। प्रवासियों के लिए यह जानना जरूरी है कि मौजूदा कानूनी नियम और समय सीमाएं पहले की तरह ही लागू रहेंगी।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.