कुवैत में रह रहे प्रवासी कामगारों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूलों में काम करने वाले कई फिलीपींस के प्रवासी कामगारों को मार्च 2026 से सैलरी नहीं मिली है। इस मुश्किल समय में जब उन्हें सरकारी विभागों से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल सकी, तो उनके अपने ही देश के स्वयंसेवकों ने आगे आकर उनकी सहायता की है। कुवैत के लेबर कानून के तहत सैलरी रोकने वाले नियोक्ताओं पर कड़ी कार्रवाई का नियम है, लेकिन इन कर्मचारियों को अभी भी अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार है।

कुवैत के लेबर कानून के अनुसार सैलरी न मिलने पर क्या हैं नियम?

कुवैत का श्रम कानून (कानून संख्या 6 वर्ष 2010) नियोक्ताओं के लिए सख्त नियम तय करता है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी समय पर दी जानी चाहिए।

  • महीने के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी तय तारीख के बाद 7 दिनों से अधिक समय तक नहीं रोकी जा सकती।
  • सैलरी में कटौती या देरी होने पर कर्मचारी लेबर कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, जहाँ ऐसे मामलों में अक्सर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला आता है।
  • यदि नियोक्ता जरूरी समय सीमा के बाद रिलीज देने से मना करता है, तो कर्मचारी इसकी शिकायत सीधे दर्ज करा सकते हैं।

सरकारी मदद न मिलने पर स्वयंसेवकों ने आगे आकर उठाया यह कदम

सैलरी न मिलने से परेशान इन कर्मचारियों को फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स (DMW) या कुवैत में माइग्रेंट वर्कर्स ऑफिस (MWO) से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि तकनीकी कारणों से उन्हें इसके लिए पात्र नहीं माना गया। इसके बाद प्रवासी स्वयंसेवकों के एक समूह ने फंड इकट्ठा किया और इन परेशान कर्मचारियों को राशन और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराईं। स्वयंसेवकों ने सरकार से मांग की है कि ऐसे संकट में फंसे लोगों के लिए मदद के नियमों में ढील दी जाए ताकि हर जरूरतमंद प्रवासी को लाभ मिल सके।

परेशानी में फंसे प्रवासी श्रमिक शिकायत कैसे दर्ज कराएं?

परेशानी में फंसे कोई भी प्रवासी कर्मचारी अपनी शिकायत फिलीपींस दूतावास, कंसुलेट या माइग्रेंट वर्कर्स ऑफिस (MWO) में दर्ज करा सकते हैं। फिलीपींस ओवरसीज लेबर ऑफिस (POLO) और दूतावास की असिस्टेंस टू नेशनल्स यूनिट (ATNU) कंपनियों से बात करके मामले को सुलझाती हैं। यदि कोई कंपनी या स्पॉन्सर सहयोग करने से इनकार करता है, तो विभाग कर्मचारियों को लेबर विभाग (शून) में केस दर्ज कराने में मदद करता है और उस कंपनी को वॉच लिस्ट में डाल देता है जिससे वह नए कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पाती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

कुवैत में सैलरी न मिलने पर कर्मचारी कहाँ शिकायत कर सकते हैं?

कर्मचारी अपने संबंधित दूतावास, फिलीपींस ओवरसीज लेबर ऑफिस (POLO) या माइग्रेंट वर्कर्स ऑफिस (MWO) में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

कुवैत के श्रम कानून के अनुसार सैलरी भुगतान की समय सीमा क्या है?

कुवैत श्रम कानून के तहत सैलरी देय तिथि के बाद अधिकतम 7 दिनों के भीतर मिल जानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.