कुवैत में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कुछ खास काम करने वाले लोगों के लिए वीज़ा ट्रांसफर का रास्ता खोल दिया है। इस सुविधा के शुरू होते ही पहले दिन 676 कर्मचारियों ने आवेदन किया है। यह बदलाव उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अपना नियोक्ता बदलना चाहते थे।
कुवैत में वीज़ा ट्रांसफर के नए नियम और तारीखें
सरकार ने मिनिस्टरियल रेजोल्यूशन नंबर 2/2026 के तहत यह फैसला लिया है। यह सुविधा 1 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और 30 जून 2026 तक चलेगी। यह कोई स्थाई बदलाव नहीं है, बल्कि एक सीमित समय के लिए दी गई छूट है। इस नियम के तहत केवल इन क्षेत्रों के लोग आवेदन कर सकते हैं:
- छोटे और मध्यम उद्यम (SME)
- इंडस्ट्री सेक्टर
- खेती-बाड़ी (Agriculture)
- पशुपालन और मछली पकड़ने वाले सेक्टर
आवेदन कैसे करें और क्या है जरूरी शर्त
अगर आप ऊपर दिए गए सेक्टरों में काम करते हैं, तो आप अपना वीज़ा ट्रांसफर करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपके पुराने मालिक (Original Employer) की मंजूरी होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक लोग “Ashal/Companies” सर्विस या “Ashal Portal” के जरिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
सरकार और अधिकारियों का क्या कहना है
यह आदेश फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर Sheikh Fahad Al-Yousef ने जारी किया है। PAM की डायरेक्टर जनरल Eng. Rabab Al-Osaimi ने बताया कि इस पहल का मकसद लेबर मार्केट को संतुलित करना और कर्मचारियों व मालिकों दोनों के हितों का ध्यान रखना है। अधिकारियों के मुताबिक, इससे उन क्षेत्रों में कामगारों की कमी को पूरा किया जा सकेगा जहां वर्कफोर्स की जरूरत है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में वीज़ा ट्रांसफर की समय सीमा क्या है?
यह सुविधा 1 मई 2026 से शुरू हुई है और 30 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
क्या हर कोई अपना वीज़ा ट्रांसफर करवा सकता है?
नहीं, यह केवल SMEs, इंडस्ट्री, कृषि, पशुपालन और मछली पकड़ने वाले सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है और इसमें पुराने मालिक की सहमति अनिवार्य है।